ELSS Mutual Fund: इस म्यूचुअल फंड में स्मृति ईरानी ने लगाया पैसा, 10 हजार की SIP से निवेशकों ने 5 साल में बनाए 11.3 लाख
Smriti Irani Investment: केंद्रीय मंत्री ईरानी के पोर्टफोलियो में इकलौता टैक्स सेविंग एमएफ फंड मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड (Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund) है। 31 मार्च 2024 तक इस योजना में ईरानी के निवेश की वैल्यू 18 लाख रुपये से अधिक है।
स्मृति ईरानी ने कहां किया है निवेश
- स्मृति ईरानी ने MF में किया निवेश
- 18 लाख है निवेश की वैल्यू
- दिया 60 फीसदी से ज्यादा रिटर्न
Smriti Irani Investment: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अमेठी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को दी गई जानकारी के अनुसार उन्होंने म्यूचुअल फंड में 88 लाख रुपये से अधिक का निवेश किया है। अभिनेता से नेता बनीं ईरानी ने 7 म्यूचुअल फंड योजनाओं में पैसा लगाया है, जिनमें से केवल एक ELSS टैक्स सेविंग फंड है। केंद्रीय मंत्री ने जिस इकलौते टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड योजना में निवेश किया है, उसने बीते एक साल में 60.64 प्रतिशत रिटर्न दिया है। आगे जानिए इस स्कीम की पूरी डिटेल।
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कौन सा है फंड
केंद्रीय मंत्री ईरानी के पोर्टफोलियो में इकलौता टैक्स सेविंग एमएफ फंड मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड (Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund) है। 31 मार्च 2024 तक इस योजना में ईरानी के निवेश की वैल्यू 18 लाख रुपये से अधिक है।
इस स्कीम में 3 साल की लॉक-इन अवधि है। टैक्स बेनेफिट वाली ये एक ओपन-एंडेड इक्विटी-लिंक्ड सेविंग्स स्कीम है। इस फंड की शुरुआत 21 जनवरी 2015 को हुई थी।
10 हजार से बनाया 5.32 लाख का फंड
म्यूचुअल फंड रिटर्न कैलकुलेटर के अनुसार मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड में 10,000 रुपये की मासिक SIP से 1 साल में 1.56 लाख रुपये का फंड बन गया है, जो इसके 60.64 प्रतिशत वार्षिक रिटर्न पर आधारित है। हालांकि एक्चुअल रिटर्न 1.20 लाख रु पर 26 फीसदी के आस-पास है।
इसके 2 सालों का सालाना रिटर्न 27.07 फीसदी और 5 साल का रिटर्न सालाना 23 फीसदी रहा है। बीते 5 साल में यदि हर महीने इस फंड में 10 हजार रु की SIP की जाती, तो आज 11.32 लाख रु का फंड बन गया होता, जिसमें 6 लाख का निवेश और 5.32 लाख रु का रिटर्न है।
ELSS फंड में मिलता है टैक्स बेनेफिट
ईएलएसएस या इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड वे निवेश योजना होती है जो आपको टैक्स बचाने में मदद करती है। इसीलिए इन्हें टैक्स-सेविंग फंड भी कहा जाता है। ईएलएसएस फंड में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत एक वित्त वर्ष में 1,50,000 रुपये तक के निवेश पर टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम किया जा सकता है।
डिस्क्लेमर : यहां मुख्य तौर पर ELSS फंड की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। म्यूचुअल फंड में जोखिम होता है, इसलिए निवेश अपने जोखिम पर करें। निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लें।
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