SpiceJet ने क्रेडिट सुइस को चुकाए 12 करोड़ रुपये, सुप्रीम कोर्ट का था आदेश

SpiceJet : स्पाइसजेट ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मान लिया है। कंपनी ने क्रेडिट सुइस को 15 लाख डॉलर (करीब 12.45 करोड़ रुपये) का पेमेंट कर दिया है।

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स्पाइसजेट को क्रेडिट सुइस बैंक का 15 लाख डॉलर का कर्ज 15 सितंबर तक चुकाने का था आदेश।

SpiceJet : स्पाइसजेट (SpiceJet) ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मान लिया है। कंपनी ने क्रेडिट सुइस को 15 लाख डॉलर (करीब 12.45 करोड़ रुपये) का पेमेंट कर दिया है। एयरलाइन कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, कि "स्पाइसजेट लिमिटेड ने क्रेडिट सुइस को 1.5 मिलियन डॉलर भेजकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किया है। यह पेमेंट गुरुवार, 14 सितंबर को की गई है।

15 सितंबर तक का था समय

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पाइसजेट को स्विट्जरलैंड के क्रेडिट सुइस बैंक का 15 लाख डॉलर का कर्ज 15 सितंबर तक चुकाने का आदेश दिया था। अदालत ने समय पर पेमेंट नहीं करने पर "कठोर कार्रवाई" की भी चेतावनी दी थी। इससे पहले, यह बताया गया था कि राशि का एक तिहाई हिस्सा मासिक निपटान योजना का हिस्सा है और बाकी बैंक का बकाया है।

क्या था मामला?

मार्च में, क्रेडिट सुइस ने सुप्रीम कोर्ट में स्पाइसजेट और उसके संस्थापक, अजय सिंह के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध दायर किया था। इसके पीछे की वजह कथित तौर पर अदालत के आदेशों का जानबूझकर पालन न करना और पूर्व में निर्धारित 3.9 मिलियन डॉलर के लोन को नहीं चुकाना था। स्पाइसजेट ने तर्क दिया है कि जिस बकाया कर्ज की बात की जा रही है वह पुराना है जो मौजूदा प्रबंधन के कार्यकाल से पहले हुआ था।

2015 से चल रहा मामला

क्रेडिट सुइस और स्पाइसजेट के बीच कानूनी विवाद 2015 से चला आ रहा है, जो मुख्य रूप से लगभग 24 मिलियन डॉलर की अवैतनिक बकाया राशि के क्रेडिट सुइस के दावे के इर्द-गिर्द घूमता है। सुबह 10:10 बजे, बीएसई पर स्पाइसजेट का शेयर मूल्य 3.93% बढ़कर 39.89 पर कारोबार कर रहा था।
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