इस स्कीम में सेविग अकाउंट से डबल ब्याज, तीन तरह से इनकम टैक्स में छूट

Sukyana Smridhi Account Benefits: सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर 7.6 फीसदी सालाना की दर से ब्याज मिल रहा है। इसके तहत जहां निवेशक को सेविंग अकाउंट की तुलना में करीब दो गुना ब्याज मिलता है, बल्कि इनकम टैक्स में भी तीन तरह से छूट मिल जाती है। हालांकि इसके लिए लंबी अवधि का निवेश करना होता है।

SUKYANA SAMRIDHI SCHEME

सुकन्या समृद्धि स्कीम के फायदे

Sukyana Smridhi Account Benefits: आज कल ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर है। लेकिन ब्याज दरें आम तौर पर फिक्सड डिपॉजिट पर ही बढ़ रही हैं। ऐसे में अगर आप सेविंग अकाउंट से ज्यादा ब्याज कमाना चाहते हैं, तो सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। इसके तहत जहां निवेशक को सेविंग अकाउंट की तुलना में करीब दो गुना ब्याज मिलता है, बल्कि इनकम टैक्स में भी तीन तरह से छूट मिल जाती है। हालांकि इसके लिए आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना होगा।

कैसे करें निवेश

इस समय सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर 7.6 फीसदी सालाना की दर से ब्याज मिल रहा है। जो बैंकों के सेविंग अकाउंट, एफडी (FD),आरडी (RD),एनएससी (NSC) और पीपीएफ (PPF) अकाउंट के मुकाबले ज्यादा है। ऐसे में निवेश का यह अच्छा विकल्प बन सकता है। योजना में हर साल कम से कम 250 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये निवेश किया जा सकता है। निवेश का विकल्प मासिक आधार पर भी मौजूद है।

बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत केवल बेटी के नाम निवेश किया जा सकता है। इसमें बेटी की उम्र अधिकतम 10 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही मैच्योरिटी अवधि 21 साल की है। यानी अगर आपकी बेटी की उम्र एक साल है तो स्‍कीम 22 साल में मैच्योर होगी। इसकी सबसे खास बात यह है कि आपको शुरुआती 15 साल ही निवेश करना होता है। वही बाकी 6 साल में जमा रकम पर स्‍कीम के तहत तय ब्याज मिलता रहता है।

मैच्योरिटी से पहले भी निकाल सकते हैं पैसा

बेटी की उम्र 18 साल होने पर शादी के लिए या फिर 10 वीं पास होने के बाद शिक्षा के लिए मैच्‍योरिटी अवधि के पहले 50 फीसदी रकम निकाली जा सकती है। इसके अलावा अकाउंट शुरू होने के 5 साल बाद अभिभावक की मौत होने, खाताधारक की अचानक मृत्यु या उसे गंभीर बीमारी होने या अकाउंट जारी रखने में असमर्थ होने पर भी पैसा निकाला जा सकता है। स्कीम EEE कैटेगरी में टैक्स फ्री है। यानी स्कीम के तहत इनकम टैक्‍स के सेक्शन 80 सी के तहत 1.50 लाख तक सालाना निवेश पर छूट, दूसरा इससे मिलने वाले रिटर्न पर टैक्‍स नहीं लगता है। वहीं मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम भी पूरी तरह टैक्स फ्री होती है।

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प्रशांत श्रीवास्तव author

करीब 17 साल से पत्रकारिता जगत से जुड़ा हुआ हूं। और इस दौरान मीडिया की सभी विधाओं यानी टेलीविजन, प्रिंट, मैगजीन, डिजिटल और बिजनेस पत्रकारिता में काम कर...और देखें

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