Bank Employee Loan: सुप्रीम कोर्ट ने बैंक कर्मचारियों को दिया झटका, बिना ब्याज या कम ब्याज दर वाले लोन पर लगेगा TAX
Supreme Court On Bank Employee Loan: सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया गया ब्याज-मुक्त (Interest Free) या कम ब्याज पर दिया गया लोन अनुलाभ (Fringe Benefits) या "सुविधा" (Amenities) माना जाएगा और इस तरह ये टैक्सेबल होगा।
बैंक कर्मचारी लोन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
- बैंक कर्मचारियों को SC से लगा झटका
- कम ब्याज या ब्याज मुक्त लोन होगा टैक्सेबल
- इस तरह के लोन को माना जाएगा बेनेफिट
क्या कहता है आयकर का नियम
एसबीआई की ब्याज दर को निर्धारित करना मनमाना नहीं
काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर वे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की ब...और देखें
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