सुप्रीम कोर्ट ने दिया गूगल को झटका, जमा करना होगा जुर्माना, जानिए क्या है मामला

Google: गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुंदर पिचाई (Sundar Pichai) ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) से मुलाकात की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया गूगल को झटका, जमा करना होगा जुर्माना, जानिए क्या है मामला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के आदेश के खिलाफ गूगल (Google) की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी से कहा कि वह प्रतिस्पर्धा नियामक के 1337 करोड़ रुपये के जुर्माने के आदेश के खिलाफ गूगल की अपील पर 31 मार्च तक फैसला ले। मालूम हो कि उच्चतम न्यायालय की ओर से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा लगाए गए 1337 करोड़ रुपये के जुर्माने का 10 फीसदी जमा करने के लिए गूगल को एक हफ्ते का समय दिया। उचच्तम न्यायालय राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली गूगल की अपील पर सुनवाई कर रहा था।

चार जनवरी को दिया था आदेश

उल्लेखनीय है कि 1,338 करोड़ रुपये का जुर्माना एंड्रॉयड के लिए बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति का फायदा उठाने के लिए था। मामले में गूगल के काउंसिल सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी ने कहा कि जुर्माना बिना किसी सबूत और जांच के लगाया गया है। एनसीएलएटी ने चार जनवरी को प्रतिस्पर्धा नियामक के एक आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था और गूगल को 10 प्रतिशत राशि जमा करने को कहा था।

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