Jet Airways: सुप्रीम कोर्ट ने जेट एयरवेज मामले में NCLAT के आदेश के खिलाफ याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित, जानिए पूरी डिटेल

Jet Airways: अपीलकर्ता बैंकों और अन्य की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एन. वेंकटरमन पेश हुए और कलरॉक गठजोड़ का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने किया। एनसीएलएटी ने बंद हो चुकी इस एयरलाइन की समाधान योजना को 12 मार्च को बरकरार रखा था।

जेट एयरवेज रेजोल्यूशन प्लान

मुख्य बातें
  • जेट एयरवेज मामले पर अपडेट
  • सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
  • रेजोल्यूशन प्लान का है मामला
Jet Airways: उच्चतम न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और अन्य की उस याचिका पर अपना फैसला बुधवार को सुरक्षित रख लिया जिसमें राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के आदेश को चुनौती दी गई थी। एनसीएलएटी ने बंद पड़ी विमानन कंपनी जेट एयरवेज के रेजोल्यूशन प्लान को बरकरार रखते हुए इसकी ओनरशिप जालान कलरॉक गठजोड़ (जेकेसी) को ट्रांसफर करने को मंजूरी दी थी। भारत के प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।
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एयरलाइन का रेजोल्यूशन प्लान

अपीलकर्ता बैंकों और अन्य की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एन. वेंकटरमन पेश हुए और कलरॉक गठजोड़ का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने किया। एनसीएलएटी ने बंद हो चुकी इस एयरलाइन की समाधान योजना को 12 मार्च को बरकरार रखा था और इसके स्वामित्व को जेकेसी को हस्तांतरित करने को मंजूरी दी थी।
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