Tax On Diwali Bonus: दिवाली पर 1 रु भी BONUS मिला, तो उस पर लगेगा टैक्स, 4999 रु तक के गिफ्ट कार्ड हैं टैक्स फ्री

Tax On Diwali Bonus: आयकर नियमों के अनुसार कर्मचारी या परिवार के सदस्य को एम्प्लॉयर से प्राप्त कोई गिफ्ट, वाउचर या टोकन टैक्सेबल होता है। मगर यदि इन गिफ्ट्स की कुल वैल्यू एक वित्तीय वर्ष के दौरान 4,999 रुपये तक रहती है, तो वो टैक्स फ्री रहती है।

बोनस पर टैक्स का नियम

मुख्य बातें
  • दिवाली पर मिले बोनस के हैं टैक्स नियम
  • 1 रु कैश पर भी लगेगा टैक्स
  • गिफ्ट कार्ड की टैक्स फ्री लिमिट

Tax On Diwali Bonus: दिवाली के फेस्टिव सीजन के बीच कई एम्प्लॉयर अपने कर्मचारियों को बोनस देते हैं। गिफ्ट या उपहार देने की यह परंपरा न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाती है बल्कि कंपनी में वर्किंग कल्चर को भी बेहतर बनाती है। इस तरह के बोनस में कैश, गिफ्ट कार्ड, खुद की कंपनी के प्रोडक्ट, वाउचर या प्रीपेड कार्ड जैसी चीजें शामिल होती हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इस तरह के रिवार्ड पर टैक्स लग सकता है? आगे जानिए क्या हैं इससे जुड़ा नियम।

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क्या है टैक्स से जुड़े नियम

आयकर नियमों के अनुसार कर्मचारी या परिवार के सदस्य को एम्प्लॉयर से प्राप्त कोई गिफ्ट, वाउचर या टोकन टैक्सेबल होता है। मगर यदि इन गिफ्ट्स की कुल वैल्यू एक वित्तीय वर्ष के दौरान 4,999 रुपये तक रहती है, तो वो टैक्स फ्री रहती है।

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