समय से पहले ITR भरने के बावजूद नहीं मिला रिफंड, 31 लाख लोगों का रुका पैसा

ITR Refund Process: आईटीआर वेरिफिकेशन एक आसान प्रॉसेस है जिसे ऑनलाइन करने में कुछ मिनटों में अधिक समय नहीं लगेगा। हालाँकि, आयकर विभाग के अनुसार 23 अगस्त तक 31 लाख से अधिक टैक्सपेयर्स द्वारा अपने रिटर्न को वेरिफाई करना बाकी था।

लाखों लोगों को नहीं मिला आईटीआर रिफंड

मुख्य बातें
  • 31 लाख लोगों को नहीं मिला टैक्स रिफंड
  • रिफंड के लिए आईटीआर को वेरिफाई करना जरूरी
  • वेरिफाई किए बिना नहीं मिलता टैक्स रिफंड

ITR Refund Process: कई टैक्सपेयर्स अकसर तय की गई तारीख से पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (E-Filling Portal) पर अपना रिटर्न फाइल तो कर देते हैं मगर उसे वेरिफाई करना भूल जाते हैं। टैक्स नियमों के अनुसार, सभी आईटीआर फाइल करने वालों को 30 दिनों के भीतर अपने रिटर्न को वेरिफाई करना जरूरी है।

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जब कोई टैक्सपेयर अपने आईटीआर को वेरिफाई करने में विफल रहता है, तो ऐसे रिटर्न को प्रॉसेस के लिए नहीं लिया जाता और इसके नतीजे में टैक्स रिफंड जारी नहीं किया जा सकता है (यदि कोई हो)।

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