Taxation On Unlisted Shares: अनलिस्टेड शेयरों से कमाए मुनाफे पर लगता है टैक्स, ITR में देनी होगी अहम जानकारी
Taxation On Unlisted Shares: नॉन-लिस्टेड शेयरों से होने वाले प्रॉफिट को शेयरों की होल्डिंग अवधि (कितने दिन आपने अपने पास रखा) के आधार पर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के रूप में अलग-अलग कैटेगरी में रखा जाता है।
अनलिस्टेड शेयरों से कमाए मुनाफे पर लगता है टैक्स
- अनलिस्टेड शेयरों के मुनाफे पर लगता है टैक्स
- आईटीआर में देनी होती है अहम जानकारी
- शेयर ट्रांसफर की जानकारी देना जरूरी
Taxation On
ये भी पढ़ें - Hotel Charges On New Year Eve: न्यू ईयर पर होटल में ठहरना हुआ महंगा, 7 लाख रु तक पहुंचा एक रात का किराया
कैसे लगता है टैक्स
नॉन-लिस्टेड शेयरों से होने वाले प्रॉफिट को शेयरों की होल्डिंग अवधि (कितने दिन आपने अपने पास रखा) के आधार पर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के रूप में अलग-अलग कैटेगरी में रखा जाता है। प्रॉफिट को तब लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में रखा जाएगा अगर शेयरों की होल्डिंग अवधि 2 वर्ष से अधिक है। इससे कम अवधि वाले शेयरों और उनसे हुए मुनाफे को शॉर्ट टर्म कैटेगरी में रखा जाएगा।
कितना लगता है टैक्स
नॉन-लिस्टेड शेयरों पर ऐसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पर निवेशकों के मार्जिनल रेट (प्रॉफिट) के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा। दूसरी ओर, रेसिडेंट टैक्सपेयर्स के लिए आयकर अधिनियम की धारा 112 के तहत लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पर 20% टैक्स लगाया जाता है और वे ऐसे लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पर इंडेक्सेशन का बेनेफिट क्लेम करने के पात्र होंगे।
इसके अलावा, ऐसे टैक्सपेयर्स को साल के दौरान ऐसे अनलिस्टेड शेयरों के किसी भी ट्रांसफर की डिटेल को अपने लागू आयकर रिटर्न (आईटीआर) में रिपोर्ट करना होगा।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | बिजनेस (business News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर व...और देखें
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited