Income Tax Budget: बजट 2023 में टैक्सपेयर्स और वेतनभोगियों को मिलेगी राहत? नई इनकम टैक्स व्यवस्था में हो सकता है बदलाव
Income Tax Budget 2023: नई आयकर व्यवस्था (New Income Tax Regime) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 2021 में लागू की थी लेकिन बहुत कम टैक्सपेयर्स ने इसे स्वीकार किया। इस वजह उम्मीद है सरकार इसमें संशोधन कर टैक्सपेयर्स और वेतनभोगियों को और लाभ पहुंचा सकती है।
बजट 2023 में नई इनकम टैक्स व्यवस्था में बदलाव हो सकता है।
Income Tax Budget 2023: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार का आखिरी केंद्रीय बजट टैक्सपेयर्स और वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आ सकता है। पिछले कुछ बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं करने की घोषणा के बाद सरकार इनकम टैक्स स्लैब (Income tax slabs) में बदलाव का कर सकती है। 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई आयकर व्यवस्था (New Income Tax Regime) लागू की थी। उम्मीद है इस बार इसे और अधिक आकर्षक बनाने का ऐलान कर सकती हैं। जबकि नई आयकर व्यवस्था में टैक्स राशि कम है लेकिन इसमें कोई छूट लाभ नहीं है। इस वजह से बहुत कम लोगों से इसे स्वीकार किया है।संबंधित खबरें
इसे देखते हुए मोदी सरकार नई टैक्स व्यवस्था को और आकर्षक बनाने पर काम कर रही है और ईटी नाउ को पता चला है कि वित्त मंत्रालय इस व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करने की योजना बना रहा है। सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि मंत्रालय टैक्स योग्य आयकर छूट की मौजूदा सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए कर सकता है।संबंधित खबरें
नई इनकम टैक्स व्यवस्था (New Income Tax Regime) संरचना में परिवर्तन
नई टैक्स व्यवस्था के तहत 20 लाख रुपए तक की टैक्स योग्य आय वाले व्यक्तियों के लिए टैक्स की सीमा 20 प्रतिशत रखने की सिफारिश की जा रही है। यह कदम योजना में और अधिक लेने वालों को आमंत्रित कर सकता है। जिसने अभी तक निराशाजनक प्रतिक्रिया दी है। पूर्व-बजट परामर्श के दौरान कई उद्योग निकायों द्वारा सिफारिशें की गईं। इसके पीछे एक और तर्क यह है कि अगर छूटों को हटाकर टैक्स स्लैब घटाए जाते हैं और टैक्सपेयर्स छूट वाली नई व्यवस्था को अपनाते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी।संबंधित खबरें
नई इनकम टैक्स व्यवस्था में टैक्स योग्य आय | टैक्स रेट |
2.5 लाख से 5 लाख तक | 5% |
5 लाख से 7.5 लाख तक | 5% |
7.5 लाख से 10 लाख तक | 15% |
10 लाख से 12.5 लाख तक | 20% |
12.5 लाख से 15 लाख तक | 25% |
15 लाख और उससे अधिक | 30% |
पुरानी इनकम टैक्स व्यवस्था (Old income tax regime) के तहत, 7.5 लाख रुपए तक की टैक्स योग्य इनकम टैक्स मुक्त होता है। जब छूट को भी ध्यान में रखा जाता है। यह पुराने ढांचे को नए की तुलना में अधिक आकर्षक बनाता है। इन्हीं कारणों से सरकार द्वारा नए ढांचे में कुछ संशोधन की योजना बनाई जा रही है। उल्लेखनीय है कि 2021 में नई कर व्यवस्था की घोषणा को छोड़कर 2017-18 से आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है।संबंधित खबरें
Union Budget 2023
इस बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2023 की घोषणा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जो केंद्र में वर्तमान सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा और उम्मीदें अधिक हैं कि सरकार वेतनभोगी वर्ग को टैक्स प्रोत्साहन की पेशकश करेगी। रियल एस्टेट, बीमा, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों को बम्पर छूट दे सकती है।संबंधित खबरें
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रामानुज सिंह author
रामानुज सिंह अगस्त 2017 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां वे असिस्टेंट ...और देखें
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