सोशल मीडिया पर IT डिपार्टमेंट से यूजर्स की मांग, बाढ़ में हैं फंसे; बढ़ जाए ITR की डेडलाइन
ITR Filing for FY 2023 Deadline: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल (Income Tax Return) करने की लास्ट करीब आ चुकी है। अभी भी एक बड़ी संख्या के लोगों ने आईटीआर फाइल नहीं किया है।
इनकम टैक्स रिटर्न
ITR Filing for FY 2023 Deadline: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल (Income Tax Return) करने की लास्ट करीब आ चुकी है। अभी भी एक बड़ी संख्या के लोगों ने आईटीआर फाइल नहीं किया है। ऐसे में अगर आप समय पर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको बाद में नुकसान हो सकता है।
जैसे-जैसे 31 जुलाई की तारीख करीब आ रही है, सोशल मीडिया पर यूजर्स आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन (ITR Filing Deadline) को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या सरकार आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन को आगे बढ़ाएगी।
आईटीआर डेडलाइन पर क्या है सरकार का फैसला
वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने इस मांग पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। ऐसे में अगर आपने आईटीआर फाइल (ITR File) करने काम पूरा नहीं करतो हैं तो आज ही इसे पूरा कर लें। गौरतलब है कि देश के कई इलाके जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।
ऐसे में वकीलों के टैक्स एसोसिएशन ATBA और सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन ने वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन को आगे बढ़ाकर 31 अगस्त करने की मांग की थी, मगर इस पर रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा था कि लोग 31 जुलाई से आगे डेडलाइन बढ़ने की उम्मीद न रखें।
पिछले 4 साल में क्या बढ़ी थी डेडलाइन?
एसेसमेंट ईयर 2019-20 यानी फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए आईटीआर भरने की डेडलाइन चार बार बढ़ाई गई थी। वहीं कोरोना की वजह से एसेसमेंट ईयर 2021-22 (फाइनेंशियल ईयर 2020-21) के लिए आईटीआर भरने की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2021 थी। लेकिन पिछले साल इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था। इस साल भी केंद्र ने सख्त रुख अपनाया था और यह स्पष्ट कर दिया है कि 31 जुलाई के बाद कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। अगर आपने भी अब तक आईटीआर नहीं भरा है तो अगले तीन दिन में यह काम पूरा कर लीजिए। 1 अगस्त से आईटीआर फाइल करने पर आपको 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
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टाइम्स नाउ नवभारत author
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