क्रेडिट, डेबिट कार्ड से 7 लाख तक के खर्च पर नहीं कटेगा TCS, सरकार ने वापस लिया अपना फैसला

Debit,Credit Card Transactions Rule: वित्त मंत्रालय ने इस सप्ताह की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाले खर्च को लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के दायरे में लाने का निर्णय किया था। इसके तहत खर्च पर 20 फीसदी TCS लगाया गया था।

डेबिट, क्रेडिट कार्ड

Debit,Credit Card Transactions Rule: डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिये विदेशों में एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपये तक के खर्च पर सोर्स पर टैक्स कलेक्शन (TCS) नहीं कटेगा। तमाम आलोचनाओं के बीच वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण दिया है। वित्त मंत्रालय ने इस सप्ताह की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाले खर्च को लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के दायरे में लाने का निर्णय किया था। इसके तहत खर्च पर 20 फीसदी TCS लगाया गया था।

मंत्रालय ने कहा, ''प्रक्रिया संबंधी अस्पष्टता दूर करने के मकसद से यह निर्णय लिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिये विदेशों में एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपये तक के खर्च को लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम से बाहर रखा जाएगा और उस पर टीसीएस नहीं कटेगा।''

अभी कटता है 5 फीसदी TCS

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