देशभर के टैक्सपेयर्स को मिली राहत, TDS का ब्योरा देने की बढ़ी समयसीमा

CBDT: टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की जानकारी देने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए दूसरी तिमाही का ब्योरा जमा करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है।

देशभर के टैक्सपेयर्स को मिली राहत, TDS का ब्योरा देने की बढ़ी समयसीमा

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने देशभर के टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दूसरी तिमाही के लिए फॉर्म 26क्यू (Form 26Q) में तिमाही टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी TDS की जानकारी देने की आखिरी तारीख को एक महीने बढ़ा दिया है। पहले वित्त वर्ष 2022-23 की जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए फॉर्म 26क्यू डिपॉजिट करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर थी। लेकिन अब इसे एक महीने के लिए बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है।

इस संदर्भ में सीबीडीटी ने एक बयान जारी किया और कहा कि संशोधित एवं अद्यतन फॉर्म 26क्यू में स्रोत पर कर कटौती की जानकारी देने में टैक्सपेयर्स को दिक्कतें आ रही थीं, जिसको ध्यान में रखते हुए अब दूसरी तिमाही का ब्योरा जमा करने की समयसीमा को बढ़ाया गया है।

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