FD के ब्याज पर नहीं कटेगा TDS, अगर कर लें ये काम
TDS On FD Interest: बैंक एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस काटता है। अगर आप यहां बताए गए तरीकों पर गौर कर लें तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा।
एफडी ब्याज आय को टीडीएस से कैसे बचाएं
एफडी पर ब्याज 40 हजार है तो नहीं कटेगा टीडीएस
अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में आपके एफडी पर जो ब्याज बन रहा अगर वह 40 हजार तक आ रहा है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। यानी बैंक आपकी एफडी का ब्याज अकाउंट या एफडी में क्रेडिट करेगा तो उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा।
सीनियर सिटिजन्स के लिए 50 हजार पर नहीं कटेगा टीडीएस
सीनियर सिटिजन्स के लिए अगर उनकी एफडी की ब्याज एक फाइनेंशियल ईयर में 50 हजार रुपए तक है तो उसमें टीडीएस नहीं कटता है यानी कोई टैक्स नहीं कटता है।
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आईटीआर भरते समय दिखानी होगी सभी इनकम
हालांकि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो उस समय आपको ये इनकम दिखानी होती है। यह आम लोगों और सीनियर सिटिजन्स पर भी लागू होता है। आपको इसमें ओल्ड और न्यू रिजीम के अनुसार लाभ मिलता है।
एफडी ब्याज इनकम 40 हजार या 50 हजार है तो क्या होगा?
एफडी ब्याज इनकम साधारण ग्राहकों के लिए 40 हजार से ज्यादा है और सीनियर सिटिजन्स के लिए 50 हजार से ज्यादा है तो बैंक उनका अप्रैल मार्च में ही जब ब्याज क्रेडिट हो तब टीडीएस काट लेगा। अगर आपने पैन कार्ड दिया हुआ है तो बैंक टीडीएस 10 प्रतिशत काटता है। अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया है तो टीडीएस 20 प्रतिशत हो जाता है।
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40 हजार या 50 हजार से अधिक आय वाले कैसे बचाएं टीडीएस
इसलिए आप अपनी एफडी के ब्याज पर नजर दें कि अगर साधारण ग्राहकों ब्याज 40 हजार अधिक है और सीनियर सिटिजन का ब्याज 50 हजार से अधिक है तो साधारण ग्राहकों 15G और सीनियर सिटिजन 15H फॉर्म भरके अपनी एफडी की डिटेल के साथ दे देते हैं तो बैंक हमारे ब्याज आय का टीडीएस नहीं काटेगा। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो भी हमारी इनकम हो रही है और बाकी अन्य सोर्स से जो इनकम हो रही है। वह क्या टैक्स योग्य है या नहीं है।
आपकी टैक्स योग्य इनकम नहीं है तो टीडीएस बचाने के लिए ये काम करें
अगर हमारी आय टैक्स योग है तो ब्याज इनकम को जोड़कर टीडीएस 10 प्रतिशत कटवाना चाहिए। बाद में रिटर्न भरकर जिस टैक्स स्लैब में आपकी आय आती है तो वहां टैक्स कलकुलेट हो जाएगा। अगर आपकी टैक्स योग्य इनकम नहीं है, न्यू रिजीम में 7 लाख से कम है तो ब्याज इनकम और बाकी सोर्स से इनकम को फॉर्म 15H या 15H भरकर अगर हम बैंक में दे देते हैं तो हमारा टैक्स कटने से बच जाता है यानी टीडीएस कटने से बच जाता है।
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