FD के ब्याज पर नहीं कटेगा TDS, अगर कर लें ये काम
TDS On FD Interest: बैंक एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस काटता है। अगर आप यहां बताए गए तरीकों पर गौर कर लें तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा।

एफडी ब्याज आय को टीडीएस से कैसे बचाएं
एफडी पर ब्याज 40 हजार है तो नहीं कटेगा टीडीएस
अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में आपके एफडी पर जो ब्याज बन रहा अगर वह 40 हजार तक आ रहा है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। यानी बैंक आपकी एफडी का ब्याज अकाउंट या एफडी में क्रेडिट करेगा तो उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा।
सीनियर सिटिजन्स के लिए 50 हजार पर नहीं कटेगा टीडीएस
सीनियर सिटिजन्स के लिए अगर उनकी एफडी की ब्याज एक फाइनेंशियल ईयर में 50 हजार रुपए तक है तो उसमें टीडीएस नहीं कटता है यानी कोई टैक्स नहीं कटता है।
ये भी पढ़ें- इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग 2024: कौन फाइल कर सकता है ITR 1 और कौन नहीं? जानें डिटेल
आईटीआर भरते समय दिखानी होगी सभी इनकम
हालांकि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो उस समय आपको ये इनकम दिखानी होती है। यह आम लोगों और सीनियर सिटिजन्स पर भी लागू होता है। आपको इसमें ओल्ड और न्यू रिजीम के अनुसार लाभ मिलता है।
एफडी ब्याज इनकम 40 हजार या 50 हजार है तो क्या होगा?
एफडी ब्याज इनकम साधारण ग्राहकों के लिए 40 हजार से ज्यादा है और सीनियर सिटिजन्स के लिए 50 हजार से ज्यादा है तो बैंक उनका अप्रैल मार्च में ही जब ब्याज क्रेडिट हो तब टीडीएस काट लेगा। अगर आपने पैन कार्ड दिया हुआ है तो बैंक टीडीएस 10 प्रतिशत काटता है। अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया है तो टीडीएस 20 प्रतिशत हो जाता है।
ये भी पढ़ें- इनकम होने के बावजूद ITR फाइल नहीं किया, अब आपके पास पहुंचेंगे इनकम टैक्स अधिकारी
40 हजार या 50 हजार से अधिक आय वाले कैसे बचाएं टीडीएस
इसलिए आप अपनी एफडी के ब्याज पर नजर दें कि अगर साधारण ग्राहकों ब्याज 40 हजार अधिक है और सीनियर सिटिजन का ब्याज 50 हजार से अधिक है तो साधारण ग्राहकों 15G और सीनियर सिटिजन 15H फॉर्म भरके अपनी एफडी की डिटेल के साथ दे देते हैं तो बैंक हमारे ब्याज आय का टीडीएस नहीं काटेगा। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो भी हमारी इनकम हो रही है और बाकी अन्य सोर्स से जो इनकम हो रही है। वह क्या टैक्स योग्य है या नहीं है।
आपकी टैक्स योग्य इनकम नहीं है तो टीडीएस बचाने के लिए ये काम करें
अगर हमारी आय टैक्स योग है तो ब्याज इनकम को जोड़कर टीडीएस 10 प्रतिशत कटवाना चाहिए। बाद में रिटर्न भरकर जिस टैक्स स्लैब में आपकी आय आती है तो वहां टैक्स कलकुलेट हो जाएगा। अगर आपकी टैक्स योग्य इनकम नहीं है, न्यू रिजीम में 7 लाख से कम है तो ब्याज इनकम और बाकी सोर्स से इनकम को फॉर्म 15H या 15H भरकर अगर हम बैंक में दे देते हैं तो हमारा टैक्स कटने से बच जाता है यानी टीडीएस कटने से बच जाता है।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | बिजनेस (business News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल

रामानुज सिंह अगस्त 2017 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां वे असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वह बिजनेस टीम में ...और देखें

Gold-Silver Price Today 16 May 2025: इतना चढ़ने के बाद घटा सोने का भाव, चांदी का बढ़ा, जानें अपने शहर के रेट

Penny stock below Rs 1: 1 रुपये से कम के इस Penny Stock ने मंजूर किए 145 करोड़ रु के NCDs अलॉटमेंट

ET NOW स्वदेश के ‘Gems of Maharashtra’ कार्यक्रम में कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने प्रगतिशील राज्य के भविष्य की रूपरेखा पेश की

तुर्किए को PAK का साथ देना पड़ा भारी, BRICS चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष का बयान..'तुर्किए का करना चाहिए बायकॉट'

50 करोड़ रु जुटाएगी LIC सपोर्टेड ये NBFC कंपनी, NCD इश्यू को मिली मंजूरी
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited