अनिल अंबानी को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस पर अगले आदेश तक जारी रहेगी रोक

Anil Ambani: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को अनिल अंबानी को बड़ी राहत दी। हाई कोर्ट ने ब्लैक मनी एक्ट के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अनिल अंबानी को भेजे गए कारण बताओ नोटिस और जुर्माने की मांग वाले नोटिस पर अगले आदेश तक अस्थाई रोक को बरकरार रखने का फैसला सुनाया।

Anil Ambani: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी को दी राहत

मुख्य बातें
  • अनिल अंबानी को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली राहत
  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस पर अस्थाई रोक बरकरार
  • 28 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई

Anil Ambani: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) द्वारा ब्लैक मनी एक्ट के तहत उद्योगपति अनिल अंबानी को भेजे गए कारण बताओ नोटिस और जुर्माने की मांग पर अस्थाई रोक को बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने अगले आदेश तक आगे बढ़ा दिया है। जस्टिस गौतम पटेल और नीला गोखले की बेंच ने नोटिस और जुर्माने को चुनौती देने वाली अनिल अंबानी की याचिका की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को तय करते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया है।

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कारण बताओ नोटिस के बाद जुर्माने वाली मांग के नोटिस पर भी अंतरिम रोक

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हाई कोर्ट ने सितंबर, 2022 में कारण बताओ नोटिस पर लंबित सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसी साल मार्च में अनिल अंबानी के वकील रफीक दादा ने कोर्ट को बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बाद में उनके क्लाइंट को जुर्माने की मांग वाला नोटिस भी भेज दिया। इसके बाद अदालत ने जुर्माने की मांग वाले नोटिस पर भी अंतरिम रोक लगा दी।

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