ITR फॉर्म में हुए हैं ये बदलाव, क्रिप्टो में लगाया पैसा तो देनी होगी जानकारी

अगर आपने क्रिप्टो या वर्चुअल डिजिटल एसेट में निवेश किया हुआ है तो आपको इसकी जानकारी आईटी फॉर्म में देनी होगी। वैसे इस साल इनटम टैक्स रिटर्न फॉर्म में कोई खास बदलाव नहीं हुए हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में बदलाव

मुख्य बातें
  • आईटीआर फॉर्म में क्रिप्टो में निवेश की जानकारी देनी होगी
  • नये कानूनों के तहत जानकारी देना जरूरी
  • 1 अप्रैल 2022 से क्रिप्टो हो गई टैक्सेबल

Changes in Income Tax Return Form : हाल ही में आयकर विभाग ने आईटीआर 1 और आईटीआर-4 के लिए ऑफलाइन फॉर्म जारी किए हैं। इन फॉर्म से वित्त वर्ष 2022-23 (एसेसमेंट ईयर या एवाई 2023-24) के लिए अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल कर सकते हैं। फरवरी 2023 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इन्हें नोटिफाई किया था, जिसके बाद अब फॉर्म्स को जारी कर दिया गया है।

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पर टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी तक आईटीआर के लिए ऑनलाइन फॉर्म को इनेबल नहीं किया है। अभी तक आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए केवल एक्सेल यूटिलिटी रिलीज की गई है।

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क्या हुए हैं बदलाव

गौरतलब है कि इस साल इनटम टैक्स रिटर्न फॉर्म में कोई खास बदलाव तो नहीं किए गए हैं। मगर टैक्सपेयर्स को क्रिप्टो और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी देना जरूरी है। सरकार ने इनकम टैक्स कानूनों में बदलाव किया था और 1 अप्रैल, 2022 से क्रिप्टो और अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को टैक्सेबल बना दिया था।

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