PM Modi ने किया 75 रु का सिक्का लॉन्च, पर आम जनता नहीं कर सकेगी इससे लेन-देन, जानें क्यों
स्मारक सिक्के सामान्य चलन के लिए नहीं होते हैं, इसलिए इनका उपयोग लेनदेन के लिए नहीं किया जाता है। इसके अलावा 75 रुपये के सिक्के के मामले में एक अलग फैक्ट है। दरअसल इस सिक्के का धातु मूल्य इसकी लीगल वैल्यू से अधिक है क्योंकि सिक्के का आधा हिस्सा चांदी से बना है।
आज लॉन्च होगा 75 रु का सिक्का
मुख्य बातें
- आज होगा 75 रु का सिक्का लॉन्च
- चांदी का हुआ है सिक्के में इस्तेमाल
- पीएम मोदी करेंगे खास सिक्का लॉन्च
Rs 75 Coin To Launch : केंद्र सरकार ने नए संसद भवन (New Parliament Building) के उद्घाटन का जश्न मनाने के लिए 75 रुपये (Rs 75 Coin) का स्मारक सिक्का (Commemorative Coin) जारी करने का फैसला किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने नई संसद का उद्घाटन करने के बाद 75 रु का नया सिक्का भी लॉन्च कर दिया है। मगर ये 75 रु का सिक्का आम जनता के लिए नहीं होगा। आम लोग इससे लेन-देन नहीं कर पाएंगे। आगे जानिए इसका कारण क्या है।संबंधित खबरें
75 रु का सिक्का लीगल टेंडर होगा या नहींसंबंधित खबरें
स्मारक सिक्के सामान्य चलन के लिए नहीं होते हैं, इसलिए इनका उपयोग लेनदेन के लिए नहीं किया जाता है। इसके अलावा 75 रुपये के सिक्के के मामले में एक अलग फैक्ट है। दरअसल इस सिक्के का धातु मूल्य इसकी लीगल वैल्यू से अधिक है क्योंकि सिक्के का आधा हिस्सा चांदी से बना है। जाहिर सी बात इसकी वैल्यू ज्यादा होगी।संबंधित खबरें
ये हैं सिक्के के फीचर्स
75 रु के सिक्के का व्यास 44 मिलीमीटर है और यह 50 प्रतिशत चांदी, 40 प्रतिशत तांबा, 5 प्रतिशत निकल और 5 प्रतिशत जस्ता से बना हुआ है। इसका स्टैंडर्ड वजन 35 ग्राम है। सिक्के के फ्रंट पर अशोक स्तंभ का प्रतिष्ठित शीर्ष (Lion Capital of Ashoka Pillar) है, जिसके नीचे देवनागरी लिपि में 'सत्यमेव जयते' लिखा हुआ है।संबंधित खबरें
सिक्के पर पीछे की तरफ संसद परिसर की छवि बनी है, जिसके साथ ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में 'संसद संकुल' लिखा है। संबंधित खबरें
आपको मिल सकता है ये सिक्का
जो लोग इस खास सिक्के को हासिल करना चाहते हैं वे सिक्योरिटीज ऑफ प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार सिक्का अधिनियम, 2011 की धारा 6 के तहत भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सिक्के, भुगतान में या खाते में कानूनी निविदा (लीगर टेंडर) होंगे, बशर्ते कि सिक्का खराब न हुआ हो और उसका वजन सही सिक्के से कम न हो।संबंधित खबरें
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काशिद हुसैन author
काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर व...और देखें
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