योगी सरकार का 28 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, पहली लैंड सब्सिडी को मिली मंजूरी

UP Assembly Winter Session: सदन में अनुपूरक बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार 28,760.67 करोड़ है। इसमें राजस्व लेखे का व्यय 1946.39 करोड़ रुपये है।

UP Budget

वित्त वर्ष 2023-24 का अनुपूरक बजट।

तस्वीर साभार : IANS

UP Assembly Winter Session: उत्तर प्रदेश सरकार (Uttarpradesh Budget) ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 का अनुपूरक बजट ( UP Supplementary Budget) पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से सदन में 28 हजार 760 करोड़ 67 लाख रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया।

इतने करोड़ का है बजट

सदन में अनुपूरक बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार 28,760.67 करोड़ है। इसमें राजस्व लेखे का व्यय 1946.39 करोड़ रुपये है। पूंजी लेखे का व्यय 9,714 करोड़ रुपये है। प्रस्तावित अनुपूरक मांग मे नई मांग की कुल धनराशि 7,421.21 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हैं। चालू योजनाओं में इसके लिए 21,339.46 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हैं।

पहली लैंड सब्सिडी को मिली मंजूरी

वहीं उत्तर प्रदेश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2023 (एफडीआई 2023) के तहत योगी सरकार ने पहली कंपनी को फ्रंट-एंड भूमि सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह की ओर से फ़ूजी सिल्वरटेक कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड (एफएससीपीएल) द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए फ्रंट-एंड भूमि सब्सिडी प्रदान करने की मांग के सापेक्ष लेटर ऑफ अप्रूवल व एलिजिबल सर्टिफिकेट जारी किया गया है।

फॉरेन डेवलपमेंट पॉलिसी को मंजूरी

योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश फॉरेन डेवलपमेंट पॉलिसी को मंजूरी दी थी। पॉलिसी बनने के बाद किसी भी कंपनी को लैंड सब्सिडी की मंजूरी का यह पहला केस है। फूजी सिल्वरटेक कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड (एफएससीपीएल) के एमडी को भेजे गए इस लेटर ऑफ अप्रूवल में कहा गया है कि इन्वेस्ट यूपी की मूल्यांकन समिति ने 22 नवंबर 2023 को आयोजित बैठक में प्रस्ताव का मूल्यांकन किया और फ्रंट-एंड भूमि सब्सिडी के अनुदान के लिए एफडीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों की निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 के खंड 31 के अनुसार गठित अधिकार प्राप्त समिति को मामले की सिफारिश की।

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