UP StartInUP Scheme: यूपी में स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार देगी लाखों की फंडिंग, जानिए कैसे करें अप्लाई

UP StartInUP Incentives: स्टार्टइनयूपी पोर्टल के अनुसार इस योजना के तहत राज्य में अब तक 1722 स्टार्टअप रजिस्टर हो चुके है। वहीं यूपी सरकार ने इन स्टार्टअप के लिए 137.25 करोड़ रु का इंसेंटिव फंड मंजूर किया है, जिसमें से 16.48 करोड़ रु दिए जा चुके हैं।

यूपी में स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार करेगी मदद

मुख्य बातें
  • यूपी में स्टार्टअप शुरू करने पर सरकार करेगी सपोर्ट
  • स्टार्टइनयूपी स्कीम के तहत मिलेगी लाखों की फंडिंग
  • स्कीम के तहत अब तक 137.25 करोड़ रु का इंसेंटिव फंड मंजूर

UP StartInUP Scheme Incentives: यदि आप यूपी में अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो राज्य सरकार की 'स्टार्टइनयूपी' योजना आपके काम आ सकती है। इस योजना का मकसद शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके और अनुकूल नीतिगत माहौल बनाकर राज्य में एक वर्ल्ड क्लास 'स्टार्टअप इकोसिस्टम' तैयार करना है। स्टार्टइनयूपी पोर्टल के अनुसार इस योजना के तहत राज्य में अब तक 1722 स्टार्टअप रजिस्टर हो चुके है। वहीं यूपी सरकार ने इन स्टार्टअप के लिए 137.25 करोड़ रु का इंसेंटिव फंड मंजूर किया है, जिसमें से 16.48 करोड़ रु दिए जा चुके हैं। बता दें कि यूपी में स्टार्टअप इंडिया के तहत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 11336 है।

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किसे माना जाएगा स्टार्टअप

स्टार्टइनयूपी पोर्टल के अनुसार भारत सरकार के मानदंडों के मुताबिक रजिस्ट्रेशन की तारीख से 10 साल तक उस कंपनी को स्टार्टअप माना जाएगा, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बतौर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 59 के तहत पार्टनरशिप फर्म या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के तौर पर रजिस्टर किया गया है।

वहीं कंपनी की शुरुआत से किसी भी वित्तीय वर्ष में उसका टर्नओवर 100 करोड़ रु से अधिक न हो। इसके अलावा कंपनी को प्रोडक्ट या प्रॉसेसेज या सर्विसेज के इनोवेशन, डेवलपमेंट या सुधार करने की दिशा में काम करना जरूरी है।

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