बैंक अकाउंट में नहीं पैसा तब भी कर पाएंगे पेमेंट, UPI का एक और कमाल
Pre-Approved Credit Line: अब यूपीआई (UPI) ने लोगों के लिए प्री-एप्रूव्ड लोन की सुविधा भी शुरू की है। इस सुविधा को भारतीय रिजर्व बैंक ने मंजूरी भी दे दी है। यानी यदि आपने यह सुविधा प्राप्त कर ली तो आपके अकाउंट में पैसा न होने के बावजूद आप यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे।
आप एक ऐप के जरिये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
Pre-Approved Credit Line: देशभर में यूपीआई से लेनदेन करना आम बात हो गई है। आज गोलगप्पे खाने के पेमेंट से लेकर बैंक अकाउंट तक के ट्रांजेक्शन के लिए यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता है। अब यूपीआई (UPI) ने लोगों के लिए प्री-एप्रूव्ड लोन की सुविधा भी शुरू की है। इस सुविधा को भारतीय रिजर्व बैंक ने मंजूरी भी दे दी है। यानी यदि आपने यह सुविधा प्राप्त कर ली तो आपके अकाउंट में पैसा न होने के बावजूद आप यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे।
प्री-अप्रूव्ड लोन (Pre-Approved Loan) क्या होता है?
प्री-एप्रूव्ड लोन के जरिए ग्राहक बिना कोई क्रेडिट कार्ड के पेमेंट कर सकते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे बैंक से जाकर लोन के लिए अप्लाई किया जाता है ठीक वैसे ही आप एक ऐप के जरिये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अप्रूव के बाद बैंक आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन दे देगा। इसके बाद आप अपने जरूरत के हिसाब से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
बैंक कर सकते नियम तय
आज सेविंग अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, प्रीपेड वॉलेट और क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई से जोड़ा जा रहा है। बैंक क्रेडिट लाइनों के नियम व शर्तों को तय करती है। बता दें कि बैंक के अप्रुवल के बिना इस सुविधा लाभ नहीं लिया जा सकता है। बैंक अपनी बोर्ड-अनुमोदित नीति के आधार पर क्रेडिट लाइनों का उपयोग करते समय नियम और शर्तें निर्धारित कर सकते हैं। यदि किसी ग्राहक के पास 60,000 रुपये की प्री-अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन है, तो वह इसे यूपीआई लेनदेन के माध्यम से भुगतान करने में यूज कर सकता है। इससे ग्राहकों को अपना भुगतान अधिक तेज और सुविधाजनक तरीके से करने में मदद मिलेगी। हाल ही आरबीआई ने क्रेडिट के माध्यम से भुगतान करने के लिए RuPay क्रेडिट कार्ड को UPI के साथ जोड़ने की अनुमति दी थी।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | बिजनेस (business News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
End Of Feed
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited