विकास मालू को होगी सजा ! क्या कहता है कानून, 10 करोड़ की कार का 230 की रफ्तार से हुआ था एक्सीडेंट

Accident Rules In India: चाहे वह लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला हो या नशे में गाड़ी चलाने का मामला, जिम्मेदारी गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति पर होती है। यदि कार सड़क पर चलने लायक स्थिति में नहीं थी तो कार मालिक उत्तरदायी हो सकता है।

भारत में क्या हैं एक्सीडेंट के नियम

मुख्य बातें
  • एक्सीडेंट के मामले में घायल को अस्पताल पहुंचाना जरूरी
  • गाड़ी के पेपर हों पूरे
  • गाड़ी चलाए जाने लायक स्थिति में हो

Accident Rules In India: हाल ही में कुबेर समूह (Kuber Group) के डायरेक्टर विकास मालू (Vikas Malu) दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे पर एक हादसे (Delhi Mumbai Expressway Accident) में घायल हो गए। वे दो अन्य लोगों के साथ अपनी 10 करोड़ रु की रोल्स-रॉयस (Rolls Royce) में सवार थे, जो एक तेल टैंकर से टकरा गई। उस समय मालू की कार की स्पीड 230 किमी प्रति घंटे की थी।

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इस दुर्घटना में तेल टैंकर के ड्राइवर और उसके सहयोगी की मौत हो गई। अब विकास मालू को पुलिस ने दुर्घटना की जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा है। रिपोर्ट्स के अनुसार मालू के वकील का कहना है कि एक्सीडेंट के समय विकास मालू की कार कोई और चला रहा था। हालांकि टाइम्स नाउ नवभारत इसकी पुष्टि नहीं करता है। मगर सवाल यह है कि यदि कार का मालिक कार में हो और उसके ड्राइवर से कार चलाते हुए एक्सीडेंट हो जाए तो सजा किसे मिलेगी? विकास मालू के मामले में कौन बनेगा गुनहगार, आगे जानिए इस स्थिति में क्या कहता है कानून।

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