Vivad se Vishwas 2.0: 31 दिसंबर तक इनकम डिक्लेरेशन करने वालों के लिए खुशखबरी, कम हो जाएगा सेटलमेंट अमाउंट

Income Tax: आयकर विवादों के मामले में लंबित अपीलों को हल करने के लिए प्रत्यक्ष कर ‘विवाद से विश्वास’ योजना 2024 की वित्त मंत्री ने घोषणा की थी। यह योजना एक अक्टूबर, 2024 से लागू होगी। इसके अलावा, योजना को सक्षम करने के लिए नियम और फॉर्म भी अधिसूचित किए गए हैं।

टैक्सपेयर्स के इनकम टैक्स फॉर्म।

Income Tax: आयकर विभाग ने शनिवार को कहा कि उसने विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास 2.0’ को अधिसूचित किया है। यह योजना 31 दिसंबर, 2024 को या उससे पहले घोषणा पत्र दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए उसके बाद दाखिल करने वालों की तुलना में कम निपटान राशि की पेशकश करती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आयकर विवादों के मामले में लंबित अपीलों को हल करने के लिए प्रत्यक्ष कर ‘विवाद से विश्वास’ योजना 2024 की घोषणा की। यह योजना एक अक्टूबर, 2024 से लागू होगी। इसके अलावा, योजना को सक्षम करने के लिए नियम और फॉर्म भी अधिसूचित किए गए हैं।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि इस योजना में ‘पुराने अपीलकर्ता’ की तुलना में ‘नए अपीलकर्ता’ के लिए कम निपटान राशि का प्रावधान है। इस योजना में 31 दिसंबर 2024 को या उससे पहले घोषणा दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए उसके बाद दाखिल करने वालों की तुलना में कम निपटान राशि का प्रावधान है।

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