पुरानी टैक्स व्यवस्था में 80C का क्या मतलब, इससे टैक्सपेयर्स को क्या फायदा?
80C in Old Tax Regime: पुरानी टैक्स व्यवस्था में 80C के तहत टैक्स में कई छूट मिलते हैं। सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत एक सरकारी नियम है।
पुरानी टैक्स व्यवस्था में 80C का क्या मतलब है
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पुरानी टैक्स व्यवस्था पर 80C के तहत 1,50,000 रुपए तक की टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं लेकिन नई टैक्स व्यवस्था में अलग से छूट नहीं है। लेकिन सालाना 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। अगर आप किसी भी तरह का निवेश करते तो आपके लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था ही फायदेमंद है। पुरानी और नई टैक्स व्यवस्थाओं के बीच मुख्य अंतर है कि नई टैक्स व्यवस्ता के तहत 80C, 80D और 24B नियम के तहत छूट नहीं मिलती है जबकि पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत ये सभी लाभ ले सकते हैं।
अगर आप अपनी आय का अच्छा-खासा हिस्सा निवेश करते है तो आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने में ही फायदा है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास निवेश के लिए ज्यादा पैसे नहीं बच पाते हैं, उनके लिए नई टैक्स व्यवस्था ही फायदेमंद होगी।
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