Inheritance TAX: क्या होता है विरासत टैक्स? जानें भारत में कब लगा था, कब हटाया गया

Inheritance TAX, Virasat Tax kya Hai: विरासत टैक्स को लेकर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान के बाद चुनाव मौसम में राजनीतिक भूचाल आ गया। आइए जानते हैं विरासत टैक्स क्या होता है और भारत में यह कब लागू किया गया था और कब हटाया गया।

जानिए विरासत टैक्स क्या होता है। (तस्वीर-Canva)

Inheritance TAX, Virasat Tax kya Hai: इन दिनों भारत में विरासत टैक्स चर्चा में है। जब इंडियन ओवरसीज कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने अमेरिका के विरासत टैक्स के बारे बयान दिया तो भारत में चुनाव के बीच यह राजनीतिक विवाद का विषय बन गया। इसने लोकसभा चुनाव में सरगर्मी पैदा कर दी। पित्रोदा ने एएनआई को बताया था कि अमेरिका में अगर किसी व्यक्ति के पास 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति है तो उसकी मृत्यु के बाद 45 प्रतिशत संपत्ति उसके बच्चों के पास जाती है और 55 प्रतिशत संपत्ति सरकार के पास जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। अब लोग जानना चाहते है कि आखिर विरासत टैक्स है क्या और यह कैसे काम करता है।

अमेरिका का विरासत टैक्स क्या है?

विरासत टैक्स अक्सर अमेरिका के संदर्भ में चर्चा की जाती है। यह टैक्स वहां सभी राज्यों में समान रूप से लागू नहीं होता है। इसके बजाय यह 50 राज्यों में से केवल 6 में ही एक्टिव है। यह टैक्स उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है जिन्हें किसी मृत व्यक्ति से संपत्ति विरासत में मिलती है। टैक्स रेट और नियम उस राज्य के आधार पर अलग-अलग होते हैं जहां मृतक रहता था या उसके पास संपत्ति थी।

संपत्ति टैक्स और विरासत टैक्स में अंतर

अमेरिकी संपत्ति टैक्स और विरासत टैक्स के बीच अंतर करना जरूरी है। संपत्ति टैक्स बंटवारे से पहले मृत व्यक्ति की संपत्ति पर लगाया जाता है, विरासत टैक्स सीधे लाभार्थियों पर लागू होता है। वर्तमान में अमेरिका में केवल 6 राज्य विरासत टैक्स लगाते हैं। वे हैं आयोवा, केंटकी, मैरीलैंड, नेब्रास्का, न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया।

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