ELSS Funds: ELSS पर क्या है टैक्स का नया नियम, कितनी मिलती है छूट, समझिए 3 साल की पूरी कैलकुलेशन
ELSS Funds Tax Calculation: ईएलएसएस के तहत निवेशक आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रु तक की टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। इससे उन्हें टैक्स के मामले में अधिकतम 46,800 रु तक की बचत हो सकती है।
ईएलएसएस फंड पर टैक्स कैलकुलेशन
- ELSS पर टैक्स का नया नियम
- मिलती है 1.5 लाख की छूट
- 12.5 फीसदी है LTCG
ELSS Funds Tax Calculation: इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) एक खास तरह की इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम होती है, जो मुख्य रूप से इक्विटी और इक्विटी-ओरिएंटेड सिक्योरिटीज में निवेश करती है, जबकि थोड़ा पैसा डेब्ट सिक्योरिटीज में निवेश किया जाता है। इनमें 3 साल का लॉक-इन पीरियड होता है, इसलिए इस योजना के तहत मिलने वाला रिटर्न हमेशा लॉन्ग टर्म माना जाता है। ईएलएसएस एकमात्र निवेश ऑप्शन है जिस पर टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता है और वेल्थ क्रिएशन का भी।
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ELSS पर क्या है टैक्स डिडक्शन
ईएलएसएस के तहत निवेशक आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रु तक की टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। इससे उन्हें टैक्स के मामले में अधिकतम 46,800 रु तक की बचत हो सकती है।
मगर ध्यान रहे कि इसमें 3 साल का लॉक-इन पीरियड होता है, जिसका मतलब है कि निवेशक निवेश की तारीख से तीन साल से पहले अपने निवेश को रिडीम नहीं कर सकते। इसलिए, ELSS फंड से जनरेट कैपिटल गेन हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) के अंतर्गत आता है।
समझ लीजिए नया नियम
बजट 2024 में की गई एक घोषणा के अनुसार, LTCG छूट राशि को 1 लाख रु से बढ़ाकर 1.25 लाख रु कर दिया गया है। इसके अलावा, LTCG टैक्स रेट को भी 10% से संशोधित कर 12.5% कर दिया गया है।
ELSS पर टैक्स कैलकुलेशन
एक सैलरी पाने वाले निवेशक ने वित्त वर्ष 24-25 में ईएलएसएस योजना में 5 लाख रु का निवेश किया। इसमें 3 साल की लॉक-इन अवधि होती है, इसलिए व्यक्ति वित्त वर्ष 27-28 में निवेश को रिडीम करेगा। हम यहां ईएलएसएस की रिटर्न समेत निवेश राशि को 7 लाख रु मान लेते हैं, यानी इसमें 2 लाख रु का एलटीसीजी होगा।
अब वित्त वर्ष 24-25 के लिए टैक्स एसेसमेंट ईयर या AY 25-26 होगा, जिसमें वह अपनी ग्रॉस इनकम पर डिडक्शन का क्लेम करने के लिए पात्र हो जाएगा।
अब कितना लगेगा टैक्स
अब LTCG छूट नियमों के अनुसार LTCG राशि (2 लाख) में से 1.25 लाख रु घटाए जाएंगे। इसलिए, ₹75,000 पर उसे 12.5% कैपिटल गेन टैक्स देना होगा जो 9,375 रु (75,000 रु का 12.5%) होगा।
डिस्क्लेमर : यहां मुख्य तौर पर ईएलएसएस फंड्स की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। इक्विटी मार्केट में जोखिम होता है, इसलिए निवेश अपने जोखिम पर करें। निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लें।
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काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर वे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की ब...और देखें
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