ELSS Funds: ELSS पर क्या है टैक्स का नया नियम, कितनी मिलती है छूट, समझिए 3 साल की पूरी कैलकुलेशन

ELSS Funds Tax Calculation: ईएलएसएस के तहत निवेशक आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रु तक की टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। इससे उन्हें टैक्स के मामले में अधिकतम 46,800 रु तक की बचत हो सकती है।

ईएलएसएस फंड पर टैक्स कैलकुलेशन

मुख्य बातें
  • ELSS पर टैक्स का नया नियम
  • मिलती है 1.5 लाख की छूट
  • 12.5 फीसदी है LTCG

ELSS Funds Tax Calculation: इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) एक खास तरह की इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम होती है, जो मुख्य रूप से इक्विटी और इक्विटी-ओरिएंटेड सिक्योरिटीज में निवेश करती है, जबकि थोड़ा पैसा डेब्ट सिक्योरिटीज में निवेश किया जाता है। इनमें 3 साल का लॉक-इन पीरियड होता है, इसलिए इस योजना के तहत मिलने वाला रिटर्न हमेशा लॉन्ग टर्म माना जाता है। ईएलएसएस एकमात्र निवेश ऑप्शन है जिस पर टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता है और वेल्थ क्रिएशन का भी।
ये भी पढ़ें -

ELSS पर क्या है टैक्स डिडक्शन

ईएलएसएस के तहत निवेशक आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रु तक की टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। इससे उन्हें टैक्स के मामले में अधिकतम 46,800 रु तक की बचत हो सकती है।
End Of Feed