इतनी रकम से ज्यादा जमा किए 2000 के नोट, तो जरूरी होगा पैन कार्ड
Deposit Rs 2000 Notes: भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI ) ने 2000 रुपए के नोट बदलने की प्रक्रिया देश के सभी बैंकों में शुरू हो गई है। 2000 रुपये के नोट रखने वाले व्यक्ति अब या तो उन्हें बैंक से अन्य नोटों से बदल सकते हैं या अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं।

2000 रुपए के नोट
Deposit Rs 2000 Notes: भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI ) ने 2000 रुपए के नोट बदलने की प्रक्रिया देश के सभी बैंकों में शुरू हो गई है। 2000 रुपये के नोट रखने वाले व्यक्ति अब या तो उन्हें बैंक से अन्य नोटों से बदल सकते हैं या अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं। हालांकि, यदि आप एक ही ट्रंजैक्शन में 50,000 रुपये से अधिक जमा करते हैं, तो आपको आयकर नियमों के अनुसार अपना पैन अनिवार्य रूप से देना होगा। आयकर नियमों का नियम 114बी के तहत यदि एक ही दिन में बैंक या डाकघर में नकद जमा 50,000 रुपये से अधिक है तो अपने पैन की जानकारी देना जरूरी है।
हालांकि, यदि जमा की गई राशि एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक नहीं है, तो पैन की जरूरत नहीं होती है। वहीं यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 20,000/- रुपये नकद जमा करता है और अगले दिन 40,000/- रुपये नकद, जमा करता है तो बैंक या पोस्ट को उसका पैन या आधार की जरूरत नहीं होती है।
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उदाहण से समझें
इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, आप अपने बैंक खाते में 2000 रुपये के नोटों में 30,000 रुपये नकद जमा करते हैं। और 15 दिन बाद, आप उसी बैंक खाते में 2000 रुपये के नोटों में 40,000 रुपये का एक और नकद जमा करते हैं। चूंकि एक दिन में लेन-देन 50,000 रुपये को पार नहीं किया है, तो आपको 2000 रुपये के नोटों की नकद जमा करते समय पैन का उल्लेख नहीं करना होगा।
कब होगा जमा
हालांकि, यदि आपने एक ही दिन में 70,000 रुपये (30,000 रुपये + 40,000 रुपये) का एक ही दिन में नकद जमा किया, तो बैंक आपको नकद जमा करते समय अनिवार्य रूप से अपना पैन नंबर देने के लिए कहेगा। सरकार ने एक वित्तीय वर्ष में नकद जमा या निकासी 20 लाख रुपये से अधिक होने पर पैन या आधार को अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 10 मई, 2022 को अधिसूचना जारी की गई और नए नियम 26 मई, 2022 से प्रभावी हो गए।
2,000 रुपये के नोटों को बदलने के नियम
जमा करने के साथ-साथ एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपये के नोटों को बदलने का विकल्प भी है। हालाँकि, RBI ने एक्सचेंज किए जा सकने वाले नोटों की संख्या पर एक सीमा लगा दी है। आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार, एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 10 नोट या 20,000 रुपये को एक्सचेंज कर सकता है। 22 मई, 2023 को मीडिया से बातचीत में आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 2,000 रुपये के नोट बदलने की स्थिति में बैंक अपनी प्रक्रिया और नियमों का पालन करेंगे। हालांकि, बैंक खाते में जमा की जाने वाली राशि की कोई सीमा नहीं है। जमा के मामले में केवाईसी नियम लागू होंगे। 2000 रुपये के नोट को जमा करने या बदलने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2023 है। केंद्रीय बैंक ने 2000 रुपये के नोट को वैलिड करेंसी बनाए रखते हुए अपनी स्वच्छ धन नीति के तहत 2000 रुपये के नोट को संचलन से वापस लेने का निर्णय लिया है।
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