RBI ने SBI-Indian Bank और पंजाब एंड सिंध बैंक पर क्यों लगाया जुर्माना, जान लें ग्राहक
RBI Imposes Penalty on SBI: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दिशानिर्देशों से जुड़े प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लेकर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और इंडियन बैंक (Indian Bank) सहित सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों पर जुर्माना लगाया है।
एसबीआई पर 1.3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
RBI Imposes Penalty on SBI: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दिशानिर्देशों से जुड़े प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लेकर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और इंडियन बैंक (Indian Bank) सहित सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों पर जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को बयान में कहा कि एसबीआई पर 1.3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह मौद्रिक दंड ‘ऋण और अग्रिम - वैधानिक और अन्य प्रतिबंध’ और समूह के भीतर लेन-देन तथा कर्ज के प्रबंधन पर जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है।
इंडियन बैंक पर 1.62 करोड़ रुपये का जुर्माना
आरबीआई ने एक अन्य बयान में कहा कि ‘ऋण और अग्रिम - वैधानिक और अन्य प्रतिबंध’, केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) और ‘भारतीय रिजर्व बैंक (जमा पर ब्याज दर) निर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लेकर इंडियन बैंक पर 1.62 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, पंजाब एंड सिंध बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है।
फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि. पर 8.80 लाख रुपये का जुर्माना
केंद्रीय बैंक ने फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि. पर भी 8.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में धोखाधड़ी रोकने से जुड़े कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लेकर जुर्माना लगाया गया है।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | बिजनेस (business News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
End of Article
आशीष कुशवाहा author
आशीष कुमार कुशवाहा Timesnowhindi.com में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। वह मई 2023 से Tim...और देखें
End Of Feed
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited