Income Tax New Rate:जानें सरकार ने क्यों 80C से लेकर होम लोन पर नहीं दी छूट, ओल्ड टैक्स रिजीम वाले निराश

New Tax Regime Slab And Rate: बजट में नई कर व्यवस्था में मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने और कर स्लैब में बदलाव का प्रस्ताव किया।बजट में किये गये बदलावों से नई कर व्यवस्था अपनाने वाले कर्मचारियों को 17,500 रुपये तक की टैक्स बचत हो सकती है।

पुराने और नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स रेट

New Tax Regime Slab And Rate: बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम का विकल्प चुनने वालों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत स्टैण्डर्ड डिडक्शन में 25000 रुपये की छूट के साथ टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया है। ऐसे में अब 7.75 लाख रुपये तक कमाई वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बजट में लेकिन जिस तरह पुरी टैक्स रिजीम का विकल्प चुनने वालों को राहत नहीं दी गई है। उससे यह सवाल उठ रहे हैं कि सरकार ने ऐसा क्यों किया तो इसका आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ ने जवाब दिया है।

क्यों पुराने टैक्स रिजीम वालों की अनदेखी

आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ ने बुधवार को कहा कि आयकर की कम दर और छूट दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते। जो लोग कर की कम दर चाहते हैं, उनके लिए नई व्यवस्था उपयुक्त है, जबकि छूट पुरानी व्यवस्था में ज्यादा है। बजट को लेकर सेठ ने ‘पीटीआई-भाषा’ से विशेष बातचीत में कहा कि आयकर की कम दर और छूट दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते। जो लोग कर की कम दर चाहते हैं, उनके लिए नई व्यवस्था उपयुक्त है जबकि छूट पुरानी कर व्यवस्था में ज्यादा है।

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