सरकार ने क्रूड पर घटाया विंडफॉल टैक्स, लेकिन डीजल पर निर्यात शुल्क बढ़ा

Windfall Tax: घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 4,400 रुपये प्रति टन से घटकर 3,500 रुपये प्रति टन हो गया है। हालांकि डीजल पर निर्यात शुल्क को 0.50 रुपये से बढ़ाकर 1 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

Windfall Tax: पहली बार विंडफॉल टैक्स 1 जुलाई 2022 को लगा

Windfall Tax: केंद्र सरकार ने सोमवार देर रात घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 4,400 रुपये प्रति टन से घटाकर 3,500 रुपये प्रति टन कर दिया। इस बीच, सरकार ने डीजल पर निर्यात शुल्क को 0.50 रुपये से बढ़ाकर 1 रुपये प्रति लीटर कर दिया। संशोधित दरें 21 मार्च, मंगलवार से लागू हो गई हैं। केंद्र सरकार ने पिछली बार 4 मार्च को कच्चे पेट्रोलियम के उत्पादन पर टैक्स 50 रुपये प्रति टन बढ़ाकर 4,350 रुपये प्रति टन से 4,400 रुपये प्रति टन कर दिया था। ये कर उन कंपनियों और क्षेत्रों पर लगाया जाता है जो किन्ही वजहों से अचानक मुनाफा दर्ज करते हैं।

पहली बार विंडफॉल टैक्स 1 जुलाई 2022 को लगा

भारत ने सबसे पहले विंडफॉल गेन टैक्स पिछले साल 1 जुलाई को लगाया था। उस समय पेट्रोल और एटीएफ पर 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर का निर्यात शुल्क लगाया जाता था। घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन पर 23,250 रुपये प्रति टन विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स भी लगाया गया है। विंडफॉल लाभ करों की समीक्षा पर अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में फैक्टरिंग द्वारा की जाती है।

End Of Feed