सरकार ने बढ़ाया विंडफॉल टैक्स, एक टन क्रूड पेट्रोलियम के लिए चुकाने होंगे 7100 रुपये
Windfall tax hikes: भारत सरकार ने सोमवार को कच्चे पेट्रोलियम पर विंडफॉल टैक्स 15 अगस्त से 4,250 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 7,100 रुपये प्रति टन कर दिया है। वित्त मंत्रालय की नोटिफिकेशन के अनुसार, कच्चे पेट्रोलियम के साथ-साथ डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
विंडफॉल टैक्स
Windfall tax hikes: भारत सरकार ने सोमवार को कच्चे पेट्रोलियम पर विंडफॉल टैक्स 15 अगस्त से 4,250 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 7,100 रुपये प्रति टन कर दिया है। वित्त मंत्रालय की नोटिफिकेशन के अनुसार, कच्चे पेट्रोलियम के साथ-साथ डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अधिसूचना में कहा गया है कि इसे वर्तमान में एक रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 5.50 रुपये प्रति लीटर किया जाएगा। 15 अगस्त से जेट ईंधन या एटीएफ पर 2 रुपये प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वर्तमान में, जेट ईंधन पर कोई एसएईडी नहीं है।
1 अगस्त को 1,600 रुपये से बढ़ाकर 4,250 रुपये प्रति टन हुआ था
पेट्रोल पर SAED शून्य रहेगा, ठीक उसी तरह जैसे पिछली बार विंडफॉल टैक्स बढ़ाया गया था। इस महीने की शुरुआत में, सरकार ने कच्चे पेट्रोलियम पर विंडफॉल टैक्स 1 अगस्त से 1,600 रुपये से बढ़ाकर 4,250 रुपये प्रति टन कर दिया था। हालिया वृद्धि 15 अगस्त से लागू होगी। भारत ने पहली बार 1 जुलाई, 2022 को अप्रत्याशित लाभ कर लगाया। इसने कच्चे तेल उत्पादकों पर कर लगाया और गैसोलीन, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर लेवी बढ़ा दी, जिससे उन देशों की बढ़ती संख्या शामिल हो गई जो ऊर्जा कंपनियों के सुपर सामान्य मुनाफे पर कर लगाते हैं।
हर 15 दिन में टैक्स की समीक्षा करती है सरकार
जबकि पेट्रोल, डीजल और जेट ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर शुल्क लगाया गया था, स्थानीय स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर एक विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) लगाया गया था। सरकार अप्रत्याशित कर की हर 15 दिन में समीक्षा करती है इस तरह सरकार ने अंतिम बार बदलाव 1 अगस्त को किया था।
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