Pension Rules: अब महिला कर्मचारियों अपने बच्चों को बना सकेंगी नॉमिनी, सरकार ने बदले पेंशन के नियम
Pension Rules: केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 में एक संशोधन पेश किया है।
इस नियम में किया गया संशोधन
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केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 में एक संशोधन पेश किया है। इसके मुताबिक महिला सरकारी कर्मचारियों या पेंशनभोगियों को अपने पति या पत्नी के स्थान पर अपने स्वयं के निधन के बाद अपने पात्र बच्चे/बच्चों को पारिवारिक पेंशन देने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि संशोधन उन स्थितियों को संबोधित करेगा जहां वैवाहिक कलह के बाद घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम या भारतीय दंड संहिता जैसे कानूनों के तहत तलाक की कार्यवाही चल रही है।
कब से मिलेगी महिला कर्मचारियों को ये सुविधा
कार्मिक एवं कार्य विभाग ने कहा है कि महिला सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी को संबंधित कार्यालय प्रमुख को लिखित अनुरोध करना होगा जिसमें यह जानकारी होगी कि कार्यवाही के दौरान उसकी मृत्यु होने की स्थिति में उसके पात्र बच्चे/बच्चों को पारिवारिक पेंशन दी जानी चाहिए। बयान में कहा गया है, "अगर कार्यवाही के दौरान महिला सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो उसी के अनुसार पारिवारिक पेंशन का वितरण किया जाएगा।"
इसमें कहा गया है कि यदि किसी महिला कर्मचारी के परिवार में कोई ऐसा विधुर है और उसका कोई पात्र बच्चा नहीं है तो विधुर को पारिवारिक पेंशन देय होगी। हालांकि, यदि विधुर नाबालिग बच्चे या मानसिक विकार से पीड़ित बच्चे का अभिभावक है, तो पारिवारिक पेंशन विधुर को देय होगी, जब तक कि वह अभिभावक बना रहता है, बयान में कहा गया है कि एक बार जब बच्चा वयस्क हो जाता है और पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हो जाता है, तो यह सीधे बच्चे को देय होगा। ऐसे मामलों में जहां मृतक महिला सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के परिवार में विधुर है और बच्चे जो बालिग हो चुके हैं, और पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं, ऐसे बच्चों को पारिवारिक पेंशन देय होगी।
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