'आपने हजारों घर खरीदारों को ठगा है, जेल में ही रहिए', सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के पूर्व CMD की जमानत याचिका की खारिज

अदालत ने कहा, आपका मामला साधारण धोखाधड़ी का मामला नहीं है। हजारों घर खरीदारों की दुर्दशा देखें। आपको हमारी सहानुभूति नहीं हो सकती है।

आम्रपाली के पूर्व सीएमडी की जमानत याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप ऑफ कंपनीज के पूर्व सीएमडी अनिल कुमार शर्मा की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा है कि उन्होंने हजारों घर खरीदारों को धोखा दिया और वे किसी सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने शर्मा की जमानत याचिका पर अभियोजन एजेंसी को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया, जो इस मामले में चार साल से अधिक समय से जेल में हैं।

आपने हजारों घर खरीदारों को ठगा है...

पीठ ने कहा, आपने हजारों घर खरीदारों को ठगा है। रियल एस्टेट समूह के पूर्व सीएमडी और फर्म के अन्य निदेशकों को शीर्ष अदालत के निर्देश पर गिरफ्तार किया गया था। फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि प्रबंधन द्वारा बड़ी मात्रा में घर खरीदारों के पैसे की हेराफेरी की गई है। अदालत ने कहा कि अपराध बहुत बड़ा है और यहां तक कि उसे भी समस्या से निपटने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

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