खुद भी फाइल कर सकते हैं ITR, बचेगा पैसा, जानें स्टेप-बाय-स्टेप कंप्लीट प्रोसेस
How To File ITR: ई-फाइलिंग आईटीआर से पैसे बचाने में भी मदद मिलती है क्योंकि आपको आईटीआर दाखिल करने के लिए किसी प्रोफेशनल की मदद नहीं लेनी होगी। पहले आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा।
खुद आईटीआर कैसे फाइल करें
- खुद भी फाइल की जा सकती है ITR
- पहले ई-पोर्टल पर करना होगा रजिस्ट्रेशन
- उसके बाद ही ऑनलाइन ITR फाइल हो पाएगी
How To File
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ये है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस
- सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
- वहां Register Yourself पर क्लिक करें
- फिर Taxpayer पर क्लिक करें और PAN की डिटेल दर्ज करें। Validate पर क्लिक करने के बाद Continue करें
- अपना नाम, पता, लिंग, जन्मतिथि आदि जैसी डिटेल दर्ज करें
- आगे अपनी ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दें
- फॉर्म भर जाने के बाद, 'Continue' पर क्लिक करें
- फिर आपको डिटेल वेरिफाई करनी होगी जिसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एडरेस पर 6 अंकों का ओटीपी आएगा
- रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए ओटीपी दर्ज करें
- ओटीपी वेरिफाई हो जाने के बाद, एक नई विंडो खुलेगी जहां आपको दी गई डिटेल को वेरिफाई करना है
- लास्ट में पासवर्ड और सिक्योर लॉगिन मैसेज सेट करें
- 'Register' पर क्लिक करें जिसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज मिलेगा जिसमें कहा जाएगा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी हो गई
कैसे खुद फाइल करें आईटीआर
- ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद लॉग इन करें
- लॉग इन के बाद 'e-file' टैब पर क्लिक करें और फिर 'File
Income Tax Return ' पर क्लिक करें - Assessment year और Mode of Filing चुनें और फिर Continue करें
- आगे चुनें कि आप अपना आयकर रिटर्न इंडिविजुअल, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) या अन्य के रूप में फाइल करना चाहते हैं। 'Individual' विकल्प चुनें। फिर, 'Continue' पर क्लिक करें
- अब, वह आयकर रिटर्न (आईटीआर) चुनें जिसे आप दाखिल करना चाहते हैं। जैसे कि आईटीआर 2 उन लोगों और एचयूएफ के लिए है जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं है। इसी तरह, किसी व्यक्ति के मामले में, वे ITR1 या ITR4 विकल्प चुना जा सकता है। यहां आपको 'Proceed with ITR1' पर क्लिक करना होगा
- अगला स्टेप आपसे बेसिक छूट सीमा से अधिक या धारा 139(1) के तहत सातवें प्रावधान के कारण अपना रिटर्न दाखिल करने का कारण पूछेगा
- नियमों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति द्वारा साल के दौरान एक या अधिक चालू खातों में जमा की गई कुल राशि 1 करोड़ रुपये से अधिक है, विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक का खर्च है, या यदि बिजली बिल के लिए 1 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है तो व्यक्ति अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है। यह सुनिश्चित करें कि आपने सही विकल्प चुना है
- अपनी बैंक डिटेल दर्ज करें। यदि आपने पहले ही अपने बैंक खाते की डिटेल दी हुई, तो इसे प्री-वैलिडेट करें
- फिर आपको अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए एक नए पेज पर ले जाया जाएगा। पेज में पहले से ही बहुत सारी जानकारी फिल हुई होगी। उसकी जांच करें और सुनिश्चित करें कि सभी डिटेल सही हो। अपने रिटर्न की समरी की पुष्टि करें और उसे वैलिडेट करें
क्या होगा अंतिम काम
लास्ट में अपने रिटर्न को सत्यापित करें। उसकी हार्ड कॉपी आयकर विभाग को भेजें। ध्यान रहे कि वेरिफिकेशन प्रोसेस अनिवार्य है।
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