प्रतापगढ़ में रेप पीड़िता को नौ साल बाद मिला न्याय, दोषी को 20 साल की जेल; 25,000 का जुर्माना
प्रतापगढ़ की एक अदालत ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, दोषी पर जुर्माना भी लगाया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) पारुल वर्मा ने शनिवार को यह फैसला सुनाया-
फाइल फोटो
Pratapgarh News: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की एक अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) पारुल वर्मा ने शनिवार को सजा सुनाई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता निर्भय सिंह ने बताया कि 16 वर्षीय पीड़िता ने थाना सांगीपुर पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि आठ जुलाई, 2015 की रात लगभग 12 बजे राजेंद्र पाल नामक व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी देते हुए उससे दुष्कर्म किया।
दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोप पाल के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम और दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला दर्ज करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। उन्होंने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्य के आधार पर पाल को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कारावास का सजा सुनाई।
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25,000 रुपये जुर्माना
इसके साथ ही 25,000 रुपये जुर्माना लगाया। उन्होंने कहा कि अर्थदंड की राशि पीड़िता के चिकित्सीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति के तथा पुनर्वास के लिए देने का आदेश दिया गया है।
इनपुटः भाषा
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