Agra News: दयालबाग बवाल केस में अब 10 अक्टूबर को होगी सुनवाई, हाईकोर्ट ने कही ये बात

आगरा में राधास्वामी सत्संग सभा और पुलिस प्रशासन के बीच जमीन कब्जा मु्क्त कराने को लेकर हुए टकराव के मामले आज सुनवाई होनी थी। हाईकोर्ट ने याची की सुनवाई के बाद अगली तारीख 10 अक्टूबर मुकर्रर की है।

Allahabad High Court gives next date 10 October on hering Dayal Bagh dispute case in Agra

दयालबाग बवाल केस में अब 10 अक्टूबर को होगी सुनवाई

आगरा: चर्चित राधास्वामी सत्संग सभा और पुलिस-प्रशासन के बीच हुए टकराव के मामले में नया अपडेट आया है। झड़प के बाद अवैध कब्जे को लेकर सत्संग सभा की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। आज याचिका की सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने 10 अक्टूबर की तारीख नियत की है। साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई तक यथास्थिति रखने का आदेश दिया है। मामले में ग्रामीणों ने भी अपना पक्ष शामिल कराया है।

लंबे समय से चल रही कार्रवाई

दरअसल, सदर तहसील की ओर से राधास्वामी सत्संग सभा को सरकारी जमीन, सार्वजनिक रास्ते और नहर पर कब्जा हटाने के नोटिस पहले ही अधिकारियों ने दिया था। लंबे समय से इसको लेकर कार्रवाई भी चल रही थी। तहसील प्रशासन ने कब्जा हटाने के लिए समय दिया था। समय पूरा होने के बाद रविवार 24 सितंबर को राजस्व विभाग पुलिस फोर्स लेकर कब्जा हटाने गया था। दस्ते की टीम ने सबसे पहले टेनरी का गेट हटाया। इसके बाद आठ प्वाइंट पर रास्ते से अवैध निर्माण हटाया, लेकिन इस कार्रवाई के तुरंत बाद सत्संग सभा ने दोबारा गेट औ फेंसिंग कर दी थी। इसके बाद रविवार को फिर से कब्जा हटाने गई टीम के साथ सत्संगियों की जमकर भिड़ंत हो गई। इस दौरान जमकर पथराव और लाठीचार्ज हुआ। झड़प में करीब 50 सत्संगी घायल हो गए थे। इसके बाद प्रशासन ने सभा को अपने दस्तावेज दिखाने के लिए सात दिन का समय दिया था।

सीएम योगी से की गई शिकायत
मामले में राधा स्वामी सत्संग सभा की ओर से याचिका दाखिल की गई है। बीते 27 सितंबर को मामले में सुनवाई के दौरान राधा स्वामी सत्संग सभा और सरकार दोनों की ओर से दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए थे। सुनवाई के बाद 5 अक्टूबर तक स्टे दिया गया था। आज फिर हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, जिसके बाद अगली तारीख 10 निर्धारित की गई है। इस मामले में काफी राजनीति भी हुई। मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी शिकायत की गई है। जस्टिस मनीष कुमार निगम की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई होगी।
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Pushpendra kumar author

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