Agra Scrap Center: आगरा में फिरोजाबाद रोड पर खुलेगा स्क्रैप सेंटर, 1.75 लाख वाहन हुए कबाड़, सरकार दे रही लाइसेंस
Agra Scrap Center: ताजनगरी आगरा में स्क्रैप सेंटर खोले जाने हैं। इसके लिए सरकार लाइसेंस दे रही है। लेकिन लोगों ने लाइसेंस के लिए जागरूकता नहीं दिखाई दे रही है। ब्रज में स्क्रैप सेंटर बनाने के लिए मात्र दो आवेदन ही आए हैं। आगरा में एक को लाइसेंस जारी कर दिया गया है। आगरा-फिरोजाबाद मार्ग पर जल्द ही पहला स्क्रैपिंग सेंटर बनाया जाएगा।
आगरा में खुलेगा स्क्रैप सेंटर (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- आगरा में खुलेगा स्क्रैप सेंटर, आवेदनकर्ता को मिला लाइसेंस
- स्क्रैप सेंटर खोलने के लिए सरकार दे रही लाइसेंस
- आगरा-फिरोजाबाद मार्ग पर जल्द खुलेगा पहला स्क्रैपिंग सेंटर
आपको बता दें कि आगरा में साल 2008 से पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन निरस्त किए जा रहे हैं। इन वाहनों की संख्या करीब 1.75 लाख है। इसमें दस फीसदी वाहन चार पहिया और अन्य वाहन दो पहिया हैं।
आगरा-फिरोजाबाद मार्ग पर जल्द ही पहला स्क्रैपिंग सेंटर बनेगावाहन स्वामी चार पहिया वाहनों की एनओसी दूसरे जनपद में ले जाते हैं, लेकिन दो पहिया वाहन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ऐसे में 1.64 लाख निजी वाहन स्क्रैपिंग सेंटर में काटे जा सकते है। आगरा में राज्य सरकार के 58, केंद्र के 30 और सरकारी विभागों से अनुबंधित वाहन 256 है, जो 15 वर्ष पुराने हैं। एआरटीओ एके सिंह के अनुसार, शासन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर स्क्रैपिंग सेंटर जल्द निर्माण करने का निर्देश दिया गया है। एक कंपनी को सेंटर बनाने की अनुमति मिल गई है। आगरा-फिरोजाबाद मार्ग पर जल्द ही पहला स्क्रैपिंग सेंटर बनाया जाएगा। दो अन्य कंपनियों से बात चल रही है।
आगरा में स्क्रैप सेंटर के लिए लाइसेंस दे रही सरकारआपको बता दें कि सर्कुलर इकोनॉमी और बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करने का निर्णया लिया है। इसके मुताबिक, अब 15 वर्ष से ज्यादा पुरानी हो चुकी सभी सरकारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। इनमें पंजीकरण को रिन्यूअल की गई कारें भी शामिल होंगी। इन सभी वाहनों को रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर पर नष्ट किया जाएगा। नए नियम के लागू होने के बाद 15 वर्ष से पुराने हो चुके केंद्र सरकार के वाहन, राज्य और केन्द्र-शासित प्रदेश सरकारों के वाहन, पीएसयू, राज्य परिवहन के वाहन, निगमों के वाहन, पीएसयू और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के वहना को स्क्रैप किया जाएगा। इनमें किसी भी सेना का कोई भी वाहन नहीं होगा। यह नया नियम एक अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा। इसलिए ही आगरा में स्क्रैप सेंटर के लिए सरकार की तरफ से लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं।
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