Ballia News: अदालत ने रेप के आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा, किशोरी को अगवा कर किया था दुष्कर्म

उत्तर प्रदेश के बलिया में एक अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी ने दस महीने पहले किशोरी के कोचिंग जाते समय उसे अगवा कर उसके साथ रेप किया था।

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रेप के आरोपी को उम्रकैद की सजा (सांकेतिक फोटो)

तस्वीर साभार : भाषा

Ballia News: बलिया जिले की एक अदालत ने एक रेप केस के मामले में आरोपी को उम्रकेद की सजा सुनाई है। दुष्कर्म की यह वारदात दस महीने पुरानी है, आरोपी ने दस महीने पहले एक किशोरी को अगवा कर उसके साथ बलात्कार किया था, इस मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी युवक को दोषी करार दिया है और आजीवन कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है।

कोचिंग जाते समय हुई किशोरी अगवा

पुलिस अधीक्षक एस. आनंद ने बृहस्पतिवार को बताया कि जिले के खेजुरी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी इसी साल आठ जनवरी को लापता हो गई थी। घटना के समय किशोरी पढ़ने के लिए कोचिंग गई हुई थी। इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आनंद के अनुसार, पुलिस ने मामले की छानबीन के दौरान बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के हरपुर के निवासी हर्ष कमल सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से किशोरी को मुक्त करा लिया।

किशोरी को दी जान से मारने की धमकी

उन्होंने बताया कि किशोरी ने अपने बयान में कहा था कि हर्ष कमल सिंह ने उसे अगवा करके उससे बलात्कार किया था। उसके बाद उसने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। आनंद ने बताया कि विशेष न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 56 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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