सबक देने वाला फैसला: जितने दिन निर्दोष जेल में रहा, उतने दिन लड़की भी सजा काटेगी

झूठे आरोप में उन्हें चार साल, 6 महीने, 8 दिन यानी कुल 1653 दिन जेल में गुजारने पड़े। उन्होंने रात-दिन तकलीफ सहन की, लेकिन इंतजार किया। जिसके बाद वह वक्त आया जब, सच की जीत हुई और झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ कोर्ट ने सुनाया यह फैसला-

झूठे आरोप लगाने वाली युवती जेल में काटेगी सजा

Bareilly News: माना कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है। लेकिन, यह कहां तक सही है कि महिलाएं अपनी नीजी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पुरुषों पर बेवजह के आरोप लगाएं? उन्हें बिना किसी जुर्म के सजा दिलाएं, उनके जीवन से खिलवाड़ करें या उसके चरित्र पर झूठा लांछन लगाएं? हमेशा पुरुष ही गलत है या हमेशा महिलाएं ही निर्दोष हैं यह सिर्फ कह देने भर से साबित नहीं होता। आज महिलाएं इक्वालिटी की बात करती हैं। मर्दों से कंधे से कंधे मिलाकर चलती हैं, तो फिर उनसे बराबरी में लड़ती क्यों नहीं? क्यों अपने गुस्से या अपनी नीजी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए रेप विक्टिम बन जाती हैं ? या क्यों पुरुष बराबरी की टक्कर दे रही महिलाओं को जब किसी और तरीके से नीचा नहीं दिखा पाता तो उसके चरित्र पर उंगली उठाने लगता है ? ऐसा ही कुछ हुआ है अजय उर्फ राघव के साथ, जो निर्दोष थे, मगर रेप के झूठे आरोप में उन्हें चार साल, 6 महीने, 8 दिन यानी कुल 1653 दिन जेल में गुजारने पड़े। उन्होंने रात-दिन तकलीफ सहन की, लेकिन इंतजार किया। आखिरकार जीत सत्य की हुई। युवती का झूठ ज्यादा दिन टिक नहीं पाया और वह अपने ही बयानों में ऐसी उलझी कि सच सामने आ गया।

युवती पर लगा पांच लाख 88 हजार का जुर्माना

मामले कि सुनवाई में अपर सेशन जज-14 ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने आदेश दिया कि जितने दिन निर्दोष व्यक्ति को जेल में काटने पड़े हैं, उतने ही दिन युवती को कारावास की सजा दी जाए। साथ ही पांच लाख 88 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की ये राशि पीड़ित व्यक्ति को दी जाएगी।

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