Bhopal: पति की हत्या के जुर्म में पत्नी को मिली उम्र कैद की सजा, बेहद चौकाने वाला है हत्या का कारण

Bhopal : पति दिव्यांग था इसलिए पसंद नहीं था तो देवर संग अवैध संबंध बना लिए। पति को इसका पता चला तो देवर संग मिलकर उसकी हत्या कर दी। लाश को घर में स्थित सैफ्टी टैंक में दफना दिया। देवर के किसी और महिला के साथ अवैध संबंधों की बात उर्मिला को रास नहीं आई तो उसे भी ठिकाने लगा दिया। अब पति की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

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भोपाल में हत्यारिन पत्नी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा। सांकेतिक तस्वीर

तस्वीर साभार : Times Now Digital
मुख्य बातें
  • पति दिव्यांग होने के चलते पसंद नहीं था, इसलिए मार डाला
  • देवर से अवैध संबंध बनें, उसने परेशान किया तो उसे भी मौत दे दी
  • कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने सुलझाई पूरे मामले की गुत्थी

Bhopal : राजधानी भोपाल में एक हत्यारिन महिला को न्यायालय ने पति की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने महिला पर 5 सौ रूपए का अर्थदंड भी लगाया है। हालांकि महिला ने अपने देवर की भी हत्या कर दी थी, जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है।

मामला राजधानी के कोलार थाना इलाके की है, जहां पर महिला ने अपने देवर के साथ मिल पति के सिर पर हथौड़ा मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद दोनों ने मृतक की लाश को घर में सेफ्टी टैंक में छुपा दिया था। मामले की सरकार की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राम कुमार खत्री ने की।

हत्या करने वाली महिला की पूरी कहानीविशेष लोक अभियोजक के मुताबिक वर्ष 2021 के मई महिने में कोलार पुलिस को कलियासोत नदी किनारे स्थित अमरनाथ कॉलोनी के पास एक डेड बाॅडी को जानवरों द्वारा नोंचे जाने की सूचना मिली। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त दामखेड़ा के रहने वाले मोहन मीणा (25) के तौर पर की। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और शक के आधार पर मृतक की भाभी उर्मिला मीणा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए हत्या की कहानी बताई तो पुलिस खुद हैरान रह गई। आरोपी ने बताया कि करीब 5 साल पूर्व उसने देवर मोहन के साथ मिलकर पति रणजीत मीणा का मर्डर कर दिया था। वहीं पति के शव को घर में मौजूद सेफ्टी टैंक में दफना दिया था। इसके बाद पुलिस ने उपखंड अधिकारी से परमिशन लेकर नगर निगम के कार्मिकों से आरोपी की आरे से बताई गई जगह की खुदाई करवाई तो उसमें एक मानव कंकाल निकला।

दिव्यांग पति पसंद नहीं था तो मार डालाविशेष लोक अभियोजक के मुताबिक कोर्ट ने विशेष लोक अभियोजक के तर्कों व सबूतों को सही मानते हुए आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जबकि देवर की हत्या के मामले की कोर्ट में आरोपी के खिलाफ ट्रायल चल रही है। 7 साल पहले उर्मिला, अपने पति, देवर मोहन मीणा, बेटे-बेटी के साथ कोलार के दामखेड़ा झुग्गी में रहती थी। उर्मिला ने पूछताछ में बताया था कि, उसका पति दिव्यांग था। यही वजह थी कि वो उसे पसंद नहीं करती थी। वहीं हत्यारिन पत्नी के अपने देवर मोहन के साथ अवैध संबंध बन गए थे। इसकी जानकारी पति को हुई तो उसे रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी।

देवर को मारने की थी ये वजहपति की मौत के बाद उर्मिला देवर व बच्चों संग आराम से रहने लगी। मगर देवर उसके साथ थोड़े दिनों बाद झगड़े करने लगा। देवर के किसी और महिला से भी नाजायज संबंध थे, जो कि उर्मिला को पसंद नहीं थे। इस वजह से उसने मई 2021 का देवर की हत्या कर दी व लाश को कालियासोत नदी के किनारे फेंक दिया।

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