MP में 6 साल की मासूम को मिला इंसाफ, रेप और हत्या के दोषी को कोर्ट ने दी सजा-ए-मौत; जज ने बच्ची के लिए लिखी कविता
मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में सिवनी मालवा में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश तबस्सुम खान ने 6 वर्षीय बच्ची के रेपिस्ट और हत्यारे को फांसी की सजा सुनाई है। उन्होंने बच्ची पर कविता लिखकर संवेदना भी जताई है। इसके अलावा आरोपी पर 3000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी अजय ने 9 जनवरी की रात को बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके बाद मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी थी।

कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
Narmadapuram Rape and Murder Case: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के सिवनी-मालवा में 6 साल की बच्चे के साथ रेप और उसकी हत्या करने वाले अपराधी को मौत की सजा मिली है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश तबस्सुम खान ने शुक्रवार शाम को आरोपी अजय को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 3000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। न्यायधीश ने अपने फैसले में मासूम पर कविता लिखकर संवेदना जताई। इसके अलावा पीड़िता के परिवार को भी 4 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। इस मामले में कोर्ट में 88 दिन सुनाई चली। आरोपी अजय ने 9 जनवरी को बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसे मौते के घाट उतार दिया था।
पूछताछ में किया जुर्म कुबूल
जानकारी के अनुसार 2 जनवरी की रात 9 बजे आरोपी अजय ने बच्ची का अपहरण कर लिया था। जिसके बाद उसने झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के चिल्लाने पर आरोपी ने उसका मुंह दबाकर हत्या कर दी। जिसके बाद शव को झाड़ियों में फेंक दिया। इस दौरान बच्ची के परिवार ने पूरे गांव में उसकी तलाश की। लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। पुलिस में शिकायत के बाद जांच की गई। जिसमें अजय को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इस दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कुबूल किया।
39 गवाह और 33 सबूत कोर्ट में हुए पेश
इस मामले में 13 जनवरी को कोर्ट में चालान पेश किया गया। इसके बाद अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 39 गवाह पेश किए गए। जिन्होंने इस घटना की पुष्टि की। साथ ही 96 दस्तावेज और 33 सबूत पेश किए गए। इसके अलावा डीएनए रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक मनोज जाट ने शासन का पक्ष रखा। कोर्ट ने सभी सबूतों के आधार पर आरोपी को पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी पाया। जज ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई और 3000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।
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