MP में दलित दंपति से क्रूरता, खंभे से बांधा; जूतों की माला पहनाकर किया ये शर्मनाक काम

एमपी से एक घटना सामने आई है, जिसमें 10 आरोपियों ने साथ मिलकर न सिर्फ एक बुजुर्ग दंपति को पीटा, बल्कि उन्हें जूतों की माला पहना कर अपमानित भी किया। वहीं पुलिस के आने पर आरोपियों का समूह भाग खड़ा हुआ। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला-

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बुजुर्ग दंपति को मारपीट के बाद पहनाई जूतों की माला

मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले से हाल ही एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक बुजुर्ग दलिस दंपत्ति के साथ कथित तौर पर मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि 10 लोगों ने मिलकर एक दलित दंपत्ति के साथ पहले मारपीट की और उसके बाद उन्हें जूतों की माला पहनाकर उनका अपमान किया। हालांकि, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। मामले में 10 लोगों के खिलाफा मामला दर्ज कराया गया है।
बुजुर्ग दंपति से 10 आरोपियों ने की मारपीट
जानकारी के अनुसार मामला मध्य प्रदेश के अशोक नगर का है। मामले में एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि दंपत्ति से मारपीट की घटना एमपी के मुंगावली थाना क्षेत्र की है। जहां क किलोरा गांव में इस घटना को अंजाम दिया गया। मामले में थाना प्रभारी गब्बर सिंह गुर्जर ने कहा कि दंपति के बेटे पर आरोपी की पत्नी के साथ छेड़छाड़ में शामिल था। घटना के बाद दलित परिवार ने उस गांव को छोड़ दिया था।
जूतों की माला पहनकर किया अपमानित
घटना को लेकर थाना प्रभारी का कहना है कि पीड़ित दंपति को हाल ही गांव में आरोपियों ने बीते शुक्रवार को एक पेड़ से बांधकर पीटा और बाद में उनको अपमानित करने के लिए जूतों की माला पहनाई। पुलिस ने शिकायत सभी फरार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश की जा रही है।
आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को आरोपियों ने 65 साल दलित व्यक्ति और उनकी 60 साल पत्नी को कथित तौर पर एक खंभे से बांध और उनके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, इससे भी जब उनका जी नहीं भरा तो, उन्हें अपमानित करने के इरादे से जूतों की माला पहनाई। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। लेकिन, तब तक आरोपी वहां से भाग निकले थे। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।
10 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
थाना प्रभारी के अनुसार पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने शनिवार को 10 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा), 149 (सामान्य उद्देश्य के साथ गैरकानूनी सभा), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 294 (अश्लील हरकत) और 506 (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ अनु सूचित जाति और अनु सूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
इनपुट- भाषा
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Maahi Yashodhar author

माही यशोधर Timesnowhindi.com में न्यूज डेस्क पर काम करती हैं। यहां वह फीचर, इंफ्रा, डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स न्यूज कवर करती हैं। इसके अलावा वह डेवलपमेंट क...और देखें

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