Madhya Pradesh: सीधी भर्तियों में महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण, शिवराज सरकार का ऐलान

Shivraj Singh Chouhan Sarkar Big Announcement: शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। सरकार ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 में संशोधन किया है, जिसमें वन विभाग को छोड़कर महिलाओं को भर्ती में 35% आरक्षण प्रदान किया गया है।

सीधी भर्तियों में महिलाओं को भर्ती में 35 आरक्षण।

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। इस घोषणा के अनुसार वन विभाग को छोड़कर सीधी भर्तियों में महिलाओं को 35 फीसदी का आरक्षण देने की बात कही गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है।

आधी आबादी पर सरकार का एक और बड़ा दांव

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार ने आधी आबादी पर एक और बड़ा दांव लगाया है। शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ये ऐलान किया है कि प्रदेश में होने वाली सीधी भर्तियों में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में नियम लागू होगा। हॉरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंट वाइज आरक्षण होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 में संशोधन किया है, जिसमें वन विभाग को छोड़कर महिलाओं को भर्ती में 35% आरक्षण प्रदान किया गया है।

नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा गया है? नीचे पढ़ें

'भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं।' अर्थात् :-

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