MP में शख्स को पेड़ लगाने की सजा, अवमानना मामले में हाई कोर्ट ने सुनाया आदेश

MP News: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक अनूठे फैसले में एक व्यक्ति को आपराधिक अवमानना के मामले में उसे एक महीने के भीतर देशी प्रजातियों के 50 पेड़ लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है-

एमपी में शख्स को पेड़ लगाने की सजा (सांकेतिक फोटो)

MP News: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को आपराधिक अवमानना मामले में माफ करते हुए उसे एक महीने के भीतर देशी प्रजातियों के 50 पेड़ लगाने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने राहुल साहू के खिलाफ स्वप्रेरणा से दायर आपराधिक अवमानना याचिका पर दो दिसंबर को यह आदेश जारी किया।

देशी प्रजातियों के 50 पेड़ लगाएंगे

अदालत ने कहा, “हम आरोपी के आचरण को ध्यान में रखते हुए निर्देश देते हैं कि वह मुरैना जिले के संबलगढ़ क्षेत्र में देशी प्रजातियों के 50 पेड़ लगाएंगे। पेड़ देशी प्रकृति के होने चाहिए और उनकी ऊंचाई कम से कम चार फुट होनी चाहिए।” अदालत ने कहा, “पेड़ों को उपमंडल अधिकारी (वन), संबलगढ़ के निर्देशन में लगाया जाएगा। पेड़ एक महीने की अवधि के भीतर लगाए जाएंगे।” उच्च न्यायालय ने संबलगढ़ के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) से प्राप्त अवमानना संदर्भ पर स्वत: संज्ञान लिया।

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