शहीद की पत्नी और मां-बाप के बीच झंझट खत्म, सहायता राशि में बराबर का होगा हक; जानिए क्या है MP सरकार का प्लान

मध्य प्रदेश सरकार ने शहीदों के परिवार को मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि शहीद की पत्नी और मां-बाप के बीच बराबर बांटने का निर्णय लिया है।

मध्य प्रदेश सरकार कैबिनेट बैठक

भोपाल: मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने मंगलवार को निर्णय लिया कि शहीद के परिवार को दी जाने वाली वित्तीय सहायता शहीद के पति/पत्नी और माता-पिता के बीच बराबर-बराबर बांटी जाएगी। राज्य सरकार सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बल सहित सुरक्षाकर्मियों की शहादत की स्थिति में उसके परिवार को एक करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

कैलाश विजयवर्गीय ने कही ये बात

शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आमतौर पर और व्यावहारिक रूप से वित्तीय सहायता शहीद के जीवनसाथी को दी जाती है, जबकि माता-पिता इससे वंचित रह जाते हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि अब मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि कुल आर्थिक सहायता का 50 प्रतिशत शहीदों के माता-पिता को दिया जाएगा। शहीद होने पर माता-पिता अपने बच्चे और सहारे को खो देते हैं।

विजयवर्गीय ने कहा कि उन्हें इंदौर में दो ऐसे मामले पता हैं, जिनमें शहीदों की पत्नियों को ही पूरी आर्थिक सहायता दी गयी। इस बीच, मंत्रिमंडल ने राज्य के बाहर सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले मध्य प्रदेश के मूल छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का भी निर्णय लिया।

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