Bhopal: नई शराब नीति का नोटिफिकेशन जारी, बार में अब नहीं मिलेगी सस्ती बीयर-शराब, दुकानों के लिए भी नए नियम
Bhopal: मध्यप्रदेश सरकार ने नई शराब नीति का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह एक अप्रैल से पूरे राज्य में लागू होगी। इस बार नीति में कई अहम बदलाव भी किया गया है। बार में शराब और बीयर के लिए न्यूनतम कीमत का स्लेप लगाना अनिर्वाय होगा। इसी तरह दुकानदार अब किसी भी ब्रांड की शराब बेचने से इनकार नहीं कर सकेंगे।
नई शराब नीति का नोटिफिकेशन जारी
- कुल 8 स्लैब में बांटा गया शराब पर ड्यूटी रेट
- बार में शराब पर न्यूनतम कीमत का स्लेप लगाना अनिर्वाय
- दुकानदार नहीं कर सकेंगे किसी भी ब्रांड की शराब बेचने से इनकार
Bhopal: मध्यप्रदेश सरकार ने अपनी नई शराब नीति का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नई नीति 1 अप्रैल से पूरे राज्य में लागू हो जाएगी। इसके मुताबिक अब बार में शराब और बीयर के लिए न्यूनतम कीमत का स्लेप लगाना अनिर्वाय होगा। इन जगहों पर अब शराब पीने वालों को सस्ती बीयर व शराब नहीं मिल सकेगी। इसी तरह अब शराब की दुकानों पर भी इंपोर्टेट शराब बेचने की छूट दे दी गई है। दुकानदार अब किसी भी ब्रांड की शराब बेचने से इनकार नहीं कर सकेंगे। फिलहाल 31 मार्च 2024 तक वर्तमान व्यवस्था के तहत ही शराब की बिक्री होती रहेगी।
राज्य में एक अप्रैल से शराब दुकानें सुबह साढ़े 9 बजे खोली जा सकेगी और रात साढ़े 11 बजे बंद करना होगा। वहीं, रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट, क्लब और बार लाइसेंस के अंतर्गत शराब की बिक्री का समय सुबह 10 से रात 11.30 बजे तक हो सकेगा। यहां पर उपभोग यानि पीने का समय रात 12 बजे तक रहेगा। इसके अलावा नई नीति में कई अन्य व्यवस्था भी की गई है। अब किसी भी शराब की दुकान के साथ बहाते और शॉप बार नहीं खुलेंगे। धार्मिक शैक्षिक संस्थानों से 100 मीटर की दूरी पर ही शराब दुकानें स्थापित हो सकेगी। जिला कलेक्टर के प्रस्ताव पर इन दुकानों को कभी भी बंद किया जा सकेगा।
दुकानों को लेकर यह रहेगी व्यवस्था और ड्यूटी रेटनई शराब नीति के तहत वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश के सभी मदिरा समूहों का ठेका एक वित्तीय वर्ष के लिए दिया जाएगा। राज्य के सभी जिलों की 3605 कम्पोजित शराब की दुकानों का ठेका बीते वर्षों की तरह छोटे समूहों के अनुसार किया जाएगा। राज्य की सभी शराब दुकानें कम्पोजित शॉप होंगी। इनमें देशी और विदेशी दोनों प्रकार की शराब मिलेगी। अंग्रेजी शराब पर अलग-अलग ड्यूटी रेट निर्धारित करने के लिए कुल 8 स्लैब बनाए गए हैं। जिसके तहत 800 रुपये तक के शराब पर 390 रुपये, 801 से 900 रुपये तक पर 440 रुपये, 901 से 1200 रुपये तक पर 525 रुपये का ड्यूटी टैक्स लगाया गया है। इसके अलावा 1201 से 1400 रुपये तक पर 720 रुपये, 1401 से 1600 रुपये तक पर 810 रुपये, 1601 से 3150 रुपये तक पर 1015 रुपये, 3151 से 8150 रुपये तक पर 1590 रुपये और इससे अधिक पर 2530 रुपए प्रति प्रूफ लीटर रेट लगेगा।
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