MP: राहत वाली खबर! अब एमपी में प्रोपर्टी और वाटर टैक्स पर मिलेगी इतनी छूट, सरकार की ये है योजना
MP: नगरीय विकास एवं आवास महकमे की ओर से संपत्ति और जल कर देने वाले लोगों को छूट दी है। जिसमें राष्ट्रीय लोक अदालतों में 25 से 100 फीसदी तक सरचार्ज में छूट मिलेगी। दो किश्तों में यह रकम जमा करवाने की सुविधा भी मिलेगी। राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी यानी कि, शनिवार को लगेगी। इधर से सुविधा 13 मई, 9 सितंबर और 9 दिसंबर को लगने वाली राष्ट्रीय अदालतों में भी दी जाएगी, जो सिर्फ एक बार मिलेगी।
अब एमपी में प्रॉपर्टी और वाटर टैक्स पर मिलेगी छूट (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- राष्ट्रीय लोक अदालतों में 25 से 100 फीसदी तक सरचार्ज में छूट मिलेगी
- नगरीय विकास एवं आवास महकमे ने किए आदेश जारी
- दो किश्तों में रकम जमा करवाने की सुविधा भी मिलेगी
MP: मध्य प्रदेश के लोगों के लिए नए साल के फरवरी महीने में ये एक राहत वाली बड़ी खबर है। शिवराज सरकार ने प्रदेश के लोगों को कर में छूट का प्रावधान कर एक सौगात दी है। बता दें कि, नगरीय विकास एवं आवास महकमे की ओर से संपत्ति और जल कर देने वाले लोगों को छूट दी है। जिसमें राष्ट्रीय लोक अदालतों में 25 से 100 फीसदी तक सरचार्ज में छूट मिलेगी।
खास बात ये है कि, दो किश्तों में यह रकम जमा करवाने की सुविधा भी मिलेगी। राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी यानी कि, शनिवार को लगेगी। इधर से सुविधा 13 मई, 9 सितंबर और 9 दिसंबर को लगने वाली राष्ट्रीय अदालतों में भी दी जाएगी, जो सिर्फ एक बार मिलेगी। गौरतलब है कि, मंत्री भूपेंद्र सिंह के निर्देश के बाद महकमे ने यह आदेश जारी कर दिए हैं। जिसमें सभी निगम आयुक्त, नगर पालिका और नगर परिषद के सीएमओ को निर्देश जारी किए गए हैं कि, नियमानुसार उपभोक्ताओं को छूट का लाभ दें।
ऐसे समझे किसमें मिलेगी कितनी छूटराष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे मामले जिनमें टैक्स एवं अधिभार की राशि 50 हजार रुपए तक बकाया है। ऐसे में उनमें मात्र अधिभार में 100 फीसदी तक की छूट दी जाएगी। जिन मामलों में कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रुपए से अधिक एवं एक लाख रुपए तक है, उनमें 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। वहीं जिन प्रकरणों में कर एवं अधिभार की राशि एक लाख रुपए से अधिक बकाया है, उनमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। इसी प्रकार जल कर उपभोक्ता प्रभार के ऐसे मामले, जिनमें कर, उपभोक्ता प्रभार एवं अधिभार की राशि 10 हजार रुपए तक बकाया है। उनमें अधिभार में 100 फीसदी तक की छूट दी जाएगी। ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर उपभोक्ता प्रभार एवं अधिभार की राशि 10 हजार से ज्यादा व 50 हजार तक बकाया है। उनमें अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार जल कर उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया है, उनमें अधिभार में 50 फीसदी तक की छूट दी जाएगी।
जानें कैसे मिलेगा फायदाराष्ट्रीय लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर ही दी जाएगी। मामलों का निस्तारण होने के बाद मिली छूट की रकम अधिकतम 2 किश्तों में जमा करवाई जा सकेगी। इसमें से कम से कम 50 फीसदी रकम लोक अदालत के दिन और बाकी अधिकतम एक माह में जमा करवानी जरूरी होगी।
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