Indore News: इंदौर में मानवता शर्मसार, पड़ोसियों ने महिला को निर्वस्त्र कर पीटा; फिर गांव में घुमाया
मध्य प्रदेश के इंदौर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां होली के दिन पड़ोसी महिलाओं ने एक महिला को निर्वस्त्र करने के बाद पीटा और फिर उसे पूरे गांव में घुमाया।
सांकेतिक फोटो।
Indore News: मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में होली के त्योहार पर 30 वर्षीय महिला को मामूली विवाद में दिनदहाड़े निर्वस्त्र करके पीटने और आम रास्ते पर घुमाने के आरोप में चार महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
होली के दिन शर्मनाक घटना
पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सुनील मेहता ने बताया कि गौतमपुरा थाना क्षेत्र के बछोड़ा गांव में सोमवार को होली के त्योहार पर चार महिलाओं ने एक महिला को उसके घर से जबरन बाहर निकालकर पीटा और सरेआम निर्वस्त्र करके अपमानित किया। उन्होंने बताया कि चारों आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पड़ोसियों ने क्यों किया ऐसा?
मेहता ने बताया कि उन्होंने बुधवार को गांव का दौरा किया। उन्होंने बताया कि गांव में हालात शांतिपूर्ण हैं, लेकिन अपने साथ अपमानजनक कृत्य से क्षुब्ध होकर पीड़ित महिला अपने मायके चली गई है। मेहता ने बताया कि आरोपियों में शामिल एक महिला को संदेह था कि पीड़ित महिला उसकी सास को उसके खिलाफ भड़का रही है और वह उसकी सास को उसे बिना बताए मंदसौर ले गई थी।
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़ित और आरोपी पक्ष की महिलाएं अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग से ताल्लुक रखती हैं। मेहता ने बताया कि गांव के कुछ तमाशबीनों ने महिला के साथ हुए अपमानजनक कृत्य का वीडियो बनाकर इसे प्रसारित किया था और इन लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ उचित कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं।
पीड़िता लगाती रही मदद की गुहार
चश्मदीदों ने बताया कि आरोपी महिलाओं ने पीड़ित महिला को उसके घर से खींचकर बाहर निकाला और निर्वस्त्र कर दिया। उन्होंने बताया कि घटना के समय पीड़ित महिला रहम की गुजारिश करती रही, लेकिन आरोपी महिलाओं ने उसकी एक न सुनी और उन्होंने सरेआम उसके कपड़े फाड़कर उसे निर्वस्त्र कर दिया तथा उसे इसी हालत में पीटते हुए गांव के आम रास्ते पर कुछ दूर तक ले जाया गया।
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इस घटना को लेकर भारतीय दंड विधान की धारा 323 (मारपीट), धारा 354-ए (लैंगिक उत्पीड़न) और धारा 452 (मारपीट की तैयारी के बाद जबरन घर में घुसना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | भोपाल (cities News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |
Maha Kumbh 2025: महाकुंभ में VIP-VVIP मूवमेंट पर प्रतिबंध, अमृत स्नान नहीं कर पाएंगे असरदार लोग; नहीं मिलेगा प्रोटोकॉल
Danapur Rail Mandal: 100 साल का हुआ बिहार का ये रेल मंडल, लेजर शो ने जमाया रंग; सेंचुरी पर खास आयोजन
कानपुर में अपहरण-हत्या: किशोरी के सिर, चेहरे और छाती पर चोट, रेप कर हैवानों ने उतार दिया मौत के घाट
मुंबई से डायरेक्ट पहुंचेंगे महाकुंभ, इन शहरों से 900 फ्लाइटों का हुआ इंतजाम; अब किराया नहीं बढ़ेगा
Lakhi Mela 2025: कब लगेगा लक्खी मेला, VIP दर्शन बंद; QR कोड से मिलेंगे खाटू श्याम के दर्शन; किए गए 8 बदलाव
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited