Bahraich News: SDM को धमकाना BJP विधायक सुरेश्वर सिंह को पड़ा महंगा, दो वर्ष कैद की सजा

यूपी के बहराइच में भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट तात्कालीन एसडीएम को धमकी देने के 21 साल पुराने मामले में दो साल कैद और ढाई हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

BJP MLA Sureshwar Singh

भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह

तस्वीर साभार : भाषा

बहराइच: जिले की महसी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश्वर सिंह को सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिये गठित यहां की एक विशेष अदालत ने उप जिलाधिकारी (एसडीएम) को धमकी देने के 21 साल पुराने मामले में दो साल कैद और ढाई हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता मुन्नू लाल मिश्र ने बताया कि अदालत ने सजा सुनाए जाने के बाद विधायक को फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिये जमानत दे दी है। यह आदेश चार जनवरी को सुनाया गया था, जिसकी प्रति शुक्रवार को उपलब्ध हुई।

2002 में उप जिलाधिकारी लाल मणि मिश्र को दी थी धमकी

ग़ौरतलब है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) 1951 के प्रावधानों के तहत दो साल या उससे अधिक की कैद की सजा पाने वाले किसी भी जनप्रतिनिधि को सजा की तारीख से ही अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और सजा काटने के बाद अगले छह साल तक उसके चुनाव लड़ने पर रोक रहती है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दो सितंबर 2002 को महसी तहसील के उप जिलाधिकारी लाल मणि मिश्र ने हरदी थाने में विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सुरेश्वर सिंह ने एसडीएम कार्यालय में घुसकर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर एसडीएम के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें धमकी दी थी।

दो साल कैद एवं ढाई हजार रुपये जुर्माना

चार जनवरी 2024 को एमपी-एमएलए अदालत के न्यायाधीश अनुपम दीक्षित ने विधायक को दो साल कैद एवं ढाई हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आदेश के अनुसार, जुर्माना अदा ना करने पर उन्हें सात दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा सुनाए जाने के बाद भाजपा विधायक सिंह को अदालत ने फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिये जमानत दे दी। गौरतलब है कि 2002 में सुरेश्वर सिंह जनता के एक मामले को लेकर एसडीएम कार्यालय गये थे। वहां किसी बात को लेकर उनकी तत्कालीन एसडीएम से झड़प हो गयी थी।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | शहर (cities News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल

End of Article

© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited