मेरठ में बिना अनुमति जुलूस निकालने पर बवाल, 180 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज; 15 गिरफ्तार

मेरठ में बिना अनुमति के जुलूस निकालने और पुलिस पर पथराव करने को लेकर 180 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इनमें से 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

MEERUT POLICE ACTION

बिना अनुमति जुलूस।

मेरठ में सोमवार को मुंडाली थाना क्षेत्र में बिना अनुमति जुलूस निकालने पर 180 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इन लोगों ने यति नरसिंहानंद की विवादित टिप्पणी के बाद सोमवार को इलाके में जुलूस निकाला था। जुलूस में बच्चों के हाथों में लाठी डंडे भी थे और धार्मिक नारेबाजी की गई थी।

बिना अनुमति के जुलूस

इसके बाद पुलिस ने इन्हें रोका। आरोप है कि जुलूस निकाल रहे कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस घटना की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। देर शाम मुंडाली थाने में इस मामले में 180 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमे 150 अज्ञात और 30 को नामजद किया गया है। इस मामले में 15 लोग अब तक गिरफ्तार किए गए हैं।

अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज

वहीं, इस मामले में मेरठ के एसपी देहात राकेश कुमार ने बताया कि मुंडाली कस्बे में कुछ अराजक तत्व सड़क पर आ गए थे। जुलूस की शक्ल में आए थे। शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए पुलिस ने उनका तीतर-बितर किया था। बाद में इसमें एक मुकदमा लिखा गया, जिसमें 150 अज्ञात और कुछ नामजद के खिलाफ हैं।

हिरासत में लिए गए 15 लोग

इसमें से 15 लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वीडियो उपलब्ध हुआ था उसके आधार पर उनकी पहचान की जा रही है। मौके पर शांति बनी हुई है। इस मामले में 30 लोग नामजद हैं और डेढ़ सौ के करीब अज्ञात हैं। जो शामिल थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी तक 15 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बिल्कुल वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है और उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। शहर (Cities News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।

लेटेस्ट न्यूज

Devshanker Chovdhary author

देवशंकर चौधरी मार्च 2024 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं और बतौर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। टाइम्स नाउ सिटी टीम में वह इंफ्रा...और देखें

End of Article

© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited